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अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया एक्शन, ED और तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा नोटिस

Delhi High Court on Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत ने ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। सीएम केजरीवाल ने याचिका में वकील से मिलने की मांग की है।

Edited By : Sakshi Pandey | Updated: Jul 8, 2024 13:18
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Arvind Kejriwal

Delhi HC Notice to ED and Tihar Jail in Arvind Kejriwal Case: (दीपक दुबे) अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने इस संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन से जल्द इस मामले पर जवाब मांगा है।

वकील से मिलने की मांग

दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देश की अलग-अलग अदालतों में 35 से ज्यादा केस दर्ज हैं। ऐसे में सीएम ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील से बात करने और मिलने की इजाजत दी जाए। जिससे वो अपनी लीगल टीम की सहायता से सभी मुकदमों पर कानूनी सलाह ले सकेंगे।

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राउज एवेन्यू कोर्ट में किया था जिक्र

गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली के सीएम ने खुद पर चल रहे केस का जिक्र किया। इससे पहले भी जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया था तब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष भी सीएम ने दलील देते हुए कहा था कि उनके ऊपर अलग अलग राज्यो में कई मामले दर्ज हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन और प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेज जवाब मांगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तिहाड़ जेल प्रशासन और ED अपने जवाब में अरविंद केजरीवाल की मांग को लेकर कोर्ट में क्या जवाब देती है?

निचली अदालत ने खारिज की थी मांग

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को हफ्ते में दो बार वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की इजाजत मिली है। ऐसे में सीएम ने निचली अदालत में दो से ज्यादा बार वकील से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिलने की मांग की थी। मगर 1 जुलाई को निचली अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसी आदेश को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

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Edited By

Sakshi Pandey

First published on: Jul 08, 2024 01:11 PM

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