Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: ' दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित, लोकपाल के आदेश को दी थी चुनौती
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: ' दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की उस अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें लोकपाल के आदेश को चुनौती दी गई थी. महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें CBI को उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की मंजूरी दी गई थी. मोइत्रा के वकील ने कहा कि लोकपाल ने मोइत्रा के कमेंट्स पर विचार किए बिना ही आदेश पास कर दिया है और उन्हें समय से पहले का बताया है. आगे यह भी कहा गया कि लोकपाल ने आदेश में कहा है कि मोइत्रा के कमेंट्स पर बाद में विचार किया जाएगा. यह बताया गया कि लोकपाल एक्ट के तहत प्रोविजन कहता है कि मंजूरी देने से पहले मोइत्रा के कमेंट्स पर विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो उनके क्लोजर के अधिकार से इनकार किया जाएगा. आगे यह भी कहा गया कि लोकपाल के आदेश में गलतियां हैं क्योंकि मंजूरी एक्ट के सेक्शन 20(7) के तहत दी जानी है, न कि एक्ट के सेक्शन 20(8) के तहत. इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि सेक्शन 20(7) के तहत मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दी जाती है. CBI के वकील ने दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि प्रोविज़न के तहत सुनवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया था और सिर्फ़ कमेंट्स की ज़रूरत थी, लेकिन ओरल हियरिंग दी गई. इस बात पर ज़ोर दिया गया कि प्रोविज़न का पूरी तरह से पालन किया गया था. ओरल आर्गुमेंट्स के बारे में नहीं सुना गया है और प्रोविज़न के तहत सिर्फ़ लिखित कमेंट्स की ज़रूरत थी, जो फ़ाइल किए गए थे और उसके बाद एफिडेविट भी फ़ाइल किए गए थे. यह भी कहा गया कि यह मामला एक मामूली मामला है और इसमें किसी सुनवाई की ज़रूरत नहीं है. शिकायतकर्ता के वकील ने भी दलील का विरोध करते हुए कहा कि मोइत्रा ने लोकपाल के सामने कमेंट्स दिए थे, जो कानून के तहत दी जाने वाली एकमात्र चीज़ थी.