Aaj Ki Taaza Khabar LIVE Updates: 'पालतू कुत्तों का नहीं किया रजिस्ट्रेशन तो कर लिए जाएंगे जब्त', नगर निगम चंडीगढ़ ने सख्त किया कानून
चंडीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम चंडीगढ़ पालतू एवं सामुदायिक कुत्ता उपनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है, जिससे शहर भर में पालतू जानवरों के स्वामित्व और सामुदायिक कुत्ता प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू हो गए हैं। नए उपनियमों के तहत कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है, प्रति घर कुत्तों की संख्या सीमित है, और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने या पालतू जानवरों का मल-मूत्र साफ़ न करने जैसे उल्लंघनों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिसूचना के तहत, चार महीने से अधिक उम्र के प्रत्येक कुत्ते का चंडीगढ़ नगर निगम (एमसीसी) में पंजीकरण होना अनिवार्य है। पंजीकरण शुल्क 500 रुपये प्रति कुत्ता निर्धारित किया गया है, जो पाँच वर्षों के लिए वैध है, उसके बाद 50 रुपये का नवीनीकरण शुल्क है। प्रत्येक पंजीकृत कुत्ते को एक धातु का टोकन और कॉलर मिलेगा, जिसे हर समय पहनना होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अपंजीकृत कुत्तों को नगर निकाय द्वारा ज़ब्त किया जा सकता है।