उत्तराखंड में मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम तय
उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण के लिए नियम तय कर दिए गए हैं। इसमें वैवाहिक स्थितियों, व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक सद्भाव की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों की स्पष्टता शामिल है। राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के पूरे क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी लागू होगा।
नए नियमों के तहत केवल उन्हीं पक्षों के बीच विवाह संपन्न हो सकेगा, जिनमें से किसी का जीवित जीवनसाथी न हो। दोनों ही कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 और महिला की आयु 18 साल पूरी हो चुकी हो और वे प्रतिबंधित संबंधों के दायरे में न हों। अधिनियम लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।