---विज्ञापन---

Coal scam case:  वेस्ट बंगाल के 8 आईपीएस दिल्ली हाजिर हों, ईडी का निर्देश  

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया है। ईडी अधिकारियों ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आठ अधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। Coal scam case: ED summons 8 IPS officers in Delhi next week---विज्ञापन--- Read […]

Edited By : Amit Kasana | Updated: Aug 11, 2022 16:21
Share :

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में गुरुवार को बड़ा आदेश जारी किया है। ईडी अधिकारियों ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के आठ अधिकारियों को समन जारी कर दिल्ली कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है।

 

21 से 31 अगस्त के बीच पूछताछ होगी

सूत्रों के अनुसार आईपीएस अधिकारी ज्ञानवंत सिंह, कोटेश्वर राव, एस सेल्वामुरुगन, श्याम सिंह, राजीव मिश्रा, सुकेश कुमार जैन और तथागत बसु को समन जारी किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार यह सभी आईपीएस अधिकारी पश्चिम बंगाल से हैं और उनसे 21 से 31 अगस्त के बीच कभी भी पूछताछ शुरू होने की उम्मीद है।

खनन क्षेत्र में तैनात थे 

सूत्रों के अनुसार जिन अधिकारियों को समन किया गया है वह सभी उस क्षेत्र में तैनात थे जहां अवैध कोयला खनन और तस्करी की गई थी। ईडी की जांच में पता चला है कि इन आईपीएस अधिकारियों को कोयला तस्करी रैकेट की जानकारी थी। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। केस में सरकारी वाहनों में नकदी लेकर आने-जाने में कुछ पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे हें।

टीएमसी नेता से पूछताछ हुई थी 

टीएमसी युवा नेता विनय मिश्रा मामले में मुख्य आरोपी हैं। कथित तौर पर वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी सहयोगी हैं। विनय से बीते मार्च में ईडी ने भी पूछताछ की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी ने ने कोयला तस्करी मामले में अलग-अलग जांच शुरू की थी। सीबीआई ने नवंबर 2020 में मामला दर्ज किया। यह आरोप है कि कई हजार करोड़ रुपये के अवैध रूप से खनन किए गए कोयले को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी हिस्सों में संचालित एक रैकेट द्वारा कई वर्षों में काला बाजार में बेचा गया है।

 

HISTORY

Edited By

Amit Kasana

First published on: Aug 11, 2022 04:21 PM
संबंधित खबरें