Dog In Lift Sparks Fight In Ghaziabad Society: गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन में विंडसर पैराडाइज सोसाइटी में पालतू कुत्ते को रेजिडेंशियल लिफ्ट में ले जाने को लेकर हुई बहस मारपीट में बदल गई. 12 सितंबर 2026 को हुई ये घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. बताया जा रहा है कि ये बहस दोपहर करीब 3 बजे हुई, जब स्कूल टीचर हिना बारी इंदिरापुरम के एक स्कूल से काम के बाद घर लौट रही थीं.

CCTV में मारपीट की घटना कैद

CCTV फुटेज में लिफ्ट के अंदर 2 महिलाओं को कुत्ते की मौजूदगी को लेकर बहस करते हुए देखा जा सकता है. बहस के दौरान, एक महिला दूसरी महिला को थप्पड़ मारने से पहले डंडे से मारती हुई दिखती है. इसके बाद दूसरी महिला भी जवाब देती है और बहस मारपीट में बदल जाती है. बाद में लिफ्ट के बाहर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड बीच-बचाव करते हुए और दोनों महिलाओं को अलग करते हुए दिखाई देता है.

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टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

हिना बारी की शिकायत के मुताबिक, वो लिफ्ट में गईं जहां एक दूसरी रेसिडेंट, श्वेता सूबे, पहले से ही अपने पालतू कुत्ते के साथ खड़ी थीं. हिना का आरोप है कि सूबे दूसरे निवासियों को लिफ्ट में आने से रोक रही थीं, जिससे दोनों के बीच ज़ुबानी बहस हो गई. इसके बाद हिना नंदग्राम पुलिस स्टेशन गईं और लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें FIR दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई.

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पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने कहा है कि शिकायत की जांच की जा रही है और मामले की पड़ताल जारी है. अधिकारी सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि बहस के दौरान क्या हुआ था और मारपीट की घटना किन हालात में हुई. नंदग्राम के एसएचओ संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कंपलेन के बेसिस पर, आरोपी श्वेता के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत FIR दर्ज की गई है. सेक्शन 115(2) के तहत दोषी पाए जाने पर 1 साल की अधिकतम जेल की सजा, या 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. वहीं सेक्शन 504 के तहत 1 साल की अधिकतम जेल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है.

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