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Viral Video: पालतू कुत्ते को लेकर सोसाइटी की लिफ्ट में 2 महिलाओं के बीच मारपीट, सिक्योरिटी गार्ड ने किया बीच बचाव

Ghaziabad News: गाजियाबाद की एक सोसाइटी में उस वक्त 2 महिलाओं के बीच तीखी बहस और मारपीट हो गई जब इन में से एक लेडी ने पालतू कुत्ते को रेजिडेंशियल लिफ्ट दाखिल कर लिया. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगी.

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(Photo-X)

Dog In Lift Sparks Fight In Ghaziabad Society: गाजियाबाद के राज नगर एक्सटेंशन में विंडसर पैराडाइज सोसाइटी में पालतू कुत्ते को रेजिडेंशियल लिफ्ट में ले जाने को लेकर हुई बहस मारपीट में बदल गई. 12 सितंबर 2026 को हुई ये घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. बताया जा रहा है कि ये बहस दोपहर करीब 3 बजे हुई, जब स्कूल टीचर हिना बारी इंदिरापुरम के एक स्कूल से काम के बाद घर लौट रही थीं.

CCTV में मारपीट की घटना कैद

CCTV फुटेज में लिफ्ट के अंदर 2 महिलाओं को कुत्ते की मौजूदगी को लेकर बहस करते हुए देखा जा सकता है. बहस के दौरान, एक महिला दूसरी महिला को थप्पड़ मारने से पहले डंडे से मारती हुई दिखती है. इसके बाद दूसरी महिला भी जवाब देती है और बहस मारपीट में बदल जाती है. बाद में लिफ्ट के बाहर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड बीच-बचाव करते हुए और दोनों महिलाओं को अलग करते हुए दिखाई देता है.

टीचर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई

हिना बारी की शिकायत के मुताबिक, वो लिफ्ट में गईं जहां एक दूसरी रेसिडेंट, श्वेता सूबे, पहले से ही अपने पालतू कुत्ते के साथ खड़ी थीं. हिना का आरोप है कि सूबे दूसरे निवासियों को लिफ्ट में आने से रोक रही थीं, जिससे दोनों के बीच ज़ुबानी बहस हो गई. इसके बाद हिना नंदग्राम पुलिस स्टेशन गईं और लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें FIR दर्ज करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई.

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यह भी पढ़ें- गाजियाबाद के खोड़ा में डबल मर्डर, शख्स ने पत्नी और बेटी को उतारा मौत के घाट; बाल-बाल बची दूसरी संतान

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने कहा है कि शिकायत की जांच की जा रही है और मामले की पड़ताल जारी है. अधिकारी सीसीटीवी फुटेज को रिव्यू कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि बहस के दौरान क्या हुआ था और मारपीट की घटना किन हालात में हुई. नंदग्राम के एसएचओ संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कंपलेन के बेसिस पर, आरोपी श्वेता के खिलाफ बीएनएस की धारा 115 (2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत FIR दर्ज की गई है. सेक्शन 115(2) के तहत दोषी पाए जाने पर 1 साल की अधिकतम जेल की सजा, या 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है. वहीं सेक्शन 504 के तहत 1 साल की अधिकतम जेल की सजा या जुर्माना लगाया जा सकता है.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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