सरकार का बड़ा एक्शन! AI की मदद से किया ये काम तो जाना पड़ेगा जेल, जानें क्या है नियम?
Edited By Simran Singh

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AI Crime News: दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का कब्जा होना शुरू हो गया है। भारत समेत अन्य देशों में इसकी मांग बढ़ती ही जा रही है। ये हाई-टेक्नोलॉजी जिस तरह से लोगों के कई कामों को मिनटों में निपटाने में सक्षम है, ठीक वैसे ही कई लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ा कर रहा है। एआई की मदद से कई लोग गल काम भी कर रहे हैं, जिन पर अब लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है।
ऐसे लोग जो AI का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए अब मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकार की और से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल, कई कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर लोगों का आपत्तिजनक वीडियो बना रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक अलग दुनिया तैयार की जा सकती है। इसके अलावा कई बड़े कामों को मिनटों में किया जा सकता है। हालांकि, एआई अब लोगों के लिए डर का जरिया बन चुका है। इसके बुरे परिणाम भी सामने आने लगे हैं। दरअसल, महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां, एक पुलिसकर्मी के दो बेटों ने AI गलत तरह से यूज करके महिलाओं और लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाया है।
पुलिसकर्मी के दोनों बेटों ने हद तब कर दी जब उन्होंने महिलाओं और लड़कियों का अश्लील वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर दिया। यहां तक कि जिन पीड़िताओं ने इसका विरोध किया उन्होंने उनके साथ मारपीट भी की। हालांकि, अब दोनों अपराधियों को शिकायत के बाद जेल में बंद कर दिया गया है।
AI का गलत इस्तेमाल करके अगर कोई अश्लील वीडियो या फिर कुछ गलत काम करता पाया गया तो ऐसे में उसके खिलाफ IT Act, IPC की अलग-अलग धाराओं और डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। एक साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार IT Act धारा 67 के तहत अगर इंटरनेट पर कोई आपत्तिजनक वीडियो को पोस्ट किया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसे 3 साल तक की सजा और जुर्मान देना होगा।
अगर किसी ने आपके साथ इस तरह की कोई चीज की है तो आपको इसकी शिकायत तुरंत दर्ज करवानी चाहिए। आपके बिना मर्जी से कोई भी आपके चेहरे, तस्वीर या वीडियो का गलत तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो व्यक्ति साइबर क्राइम के तहत सजा पा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।
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