TrendingInd Vs AusIPL 2025UP Bypoll 2024Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

Indian Railway: अगर ट्रेन लेट हुई तो क्या आपको फुल रिफंड मिलेगा? जानें रेलवे का नियम

Indian Railway ticket refund rules: क्या आपको पता है कि ट्रेन लेट होने पर आप पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। आइए, जानते हैं इसके नियम...

Indian Railway: ट्रेन लेट होने पर टिकट रिफंड होने के नियम
Indian Railway ticket refund rules: भारतीय रेलवे को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। प्रतिदिन ट्रेन से लाखों यात्री एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अन्य साधनों की अपेक्षा ट्रेन से सफर करना सस्ता भी पड़ता है। अगर हम जनरल बोगी के अलावा स्लीपर या एसी कोच में सफर करते हैं तो उसके लिए हमें पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। कभी-कभी ट्रेन लेट भी हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा। जी, हां सही सुना आपने। अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो आपको पूरा रिफंड मिलेगा, लेकिन यह रिफंड किसे और कब मिलता है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं... क्या है रिफंड को लेकर रेलवे की नीति? रेलवे के मुताबिक, रिफंड के पात्र वे यात्री हैं, जिनके पास कन्फर्म, आरएसी या वेटलिस्ट टिकट है और उनकी ट्रेन में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है। रिफंड के पात्र वे यात्री भी हैं, जो ट्रेन के लेट होने की वजह से अपनी यात्रा रद्द कर देते हैं। यदि आपने आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदा है तो पूर्ण रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको अपना टिकट रद्द करना पड़ेगा। वहीं, यदि आपके पास ई-टिकट है तो आपको ट्रेन रवाना होने से पहले एक ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा। तीन से सात दिन में मिल जाएगा रिफंड ई-टिकट के लिए रिफंड राशि आपको तीन से सात कार्यदिवसों के भीतर मिल जाएगी। वहीं, अगर आप ट्रेन छूटने के बाद टिकट रद्द करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड के लिए आप IRCTC की वेबसाइट या एप के साथ आरक्षण काउंटर पर जाकर अनुरोध कर सकते हैं। पूर्ण रिफंड का अनुरोध तभी किया जा सकता है, जब आपकी ट्रेन तीन घंटे से अधिक लेट हो। यह भी पढ़ें: Indian Railway: रेलगाड़ी के पूरे डिब्बे की करनी है बुकिंग? तो ये है आसान तरीका और Ticket Price टिकट कैंसिल करने का शुल्क अगर आप फर्स्ट एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करने के लिए टिकट बुक किया है तो 48 घंटे से अधिक पहले टिकट को रद्द करने पर आपको प्रति यात्री 240 रुपये रद्दीकरण शुल्क देना होगा। एसी-2 के लिए यह 200, एसी-3 के लिए 180 और द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपये होगा। वहीं, 48 घंटे से कम और ट्रेन के आने से 12 घंटे पहले टिकट के कैंसिल करने पर भुगतान किए गए कुल किराए का 25 प्रतिशत देना होगा। अगर 12 घंटे से कम समय और प्रस्थान से चार घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने पर आपको भुगतान किए गए किराए का 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा। बता दें कि इन नियमों में किसी भी बदलाव या संशोधन के लिए यात्रियों को रेलवे के दिशानिर्देशों की जांच करते रहना चाहिए। यह भी पढ़ें: Explainer: Smishing Scam क्या है, जिसे लेकर भारत सरकार ने जारी किया अलर्ट; कैसे रहेंगे इससे सुरक्षित?


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.