सुपरस्टार सलमान खान अकसर किसी न किसी कारण चर्चा में बने रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने छात्रों के आंदोलन पर खुलकर अपनी बात कही थी. लेकिन आज हम फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के बारे में बताएंगे. फिल्म को लेकर भाईजान (सलमान खान) ने मेकर्स के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है.
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ से जुड़े सारे लिंक को हटाने का आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मेकर्स को कड़ी फटकार भी लगाई है.
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कोर्ट ने मेकर्स को क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म काला हिरण मामले की सुनवाई करते हुए फिल्ममेकर अमित जानी के वकील से कहा कि आपको इस बात से हिम्मत मिल रही है कि पिछली बार कोई आदेश नहीं दिया गया था. आपको ऐसा लगता है कि आप कानून से ऊपर हैं. आप हर दिन बेकार होते जा रहे हैं. आप किसी भी आम इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं.
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कोर्ट में फिल्म की सुनवाई के दौरान फिल्ममेकर अमित जानी के वकील ने कहा कि फिलहाल सिर्फ मूवी का टीजर ही जारी किया गया है. वकील ने दलील दी की फिल्म के टीजर में कही भी सलमान खान के नाम का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इस वीडियो को बनाने में डीपफेक या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का यूज नहीं किया गया है. वकील ने आगे यह भी कहा कि किसी सार्वजनिक घटनाओं पर किसी का अधिकार नहीं होता है.
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सलमान खान के वकील ने क्या कहा?
सुपरस्टार सलमान खान के वकील ने दलील दी कि काला हिरण केस से जुड़े 4 मामलों में से 3 में उन्हें बरी कर दिया गया है. वहीं 1 मामले में सजा पर रोक लगी हुई है. इसके साथ ही वकील ने कहा कि फिल्म के जरिए एक समुदाय को सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है. आपको बता दें कि इस मामले में उस वक्त तुल पकड़ा जब सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म पर रोक लगाने की मांग की थी.