हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव चेक बाउंस के कारण काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. आज यानी 12 फरवरी को राजपाल यादव कोर्ट में पेश हुए जहां उन्हें कोर्ट से फटकार मिली है. कोर्ट ने कहा की आपको कर्ज चुकाने के कई मौके दिए गए थें. लेकिन आपने तय समय सीमा पर आपने पैसे वापस नहीं किए, जिसकी वजह से कोर्ट को सख्त कदम उठाने पड़े और सजा को बरकरार रखते हुए सरेंडर का आदेश दे दिया. इसके बाद लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर राजपाल यादव को जेल हो गई, तो क्या उनका कर्ज माफ हो जाएगा. उन्हें पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे. चलिए जानते हैं इसके बारे में.
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कोर्ट में राजपाल यादव ने क्या कहा
गौरतलब है कि राजपाल यादव ने एक फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था. लेकिन उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राजपाल ने इससे साफ इंकार दिया था. लेकिन उन्होंने कोर्ट में इस बात को कबूल कर लिया है कि फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जो ब्याज और पेनल्टी के बाद 9 करोड़ हो गई है. अब लोग यह जानना चाह रहे हैं कि अगर एक्टर ने जेल की सजा काट ली, तो क्या उन्हें पैसे नहीं देने होंगे. अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रही है, तो आज हम आपको इसका जवाब बताएंग.
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क्या जेल में सजा काटने के बाद नहीं चुकाने होंगे पैसे
आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि अगर राजपाल यादव जो जेल हो गई, तो क्या उन्हें पैसे नहीं चुकाने होंगे. दरअसल कानूनी भाषा में सजा काटने के बाद भी 9 करोड़ रुपये की देनदारी खत्म नहीं होने वाली है. उन्हें सजा काटने के बाद भी 9 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना होगा. आपको बता दें कि चेक बाउंस मामला में (Negotiable Instruments Act, धारा 138) के तहत दो तरह की सजा हो सकती है. 1. जिसमें जेल की सजा सुनाई जाती है या फिर पेनल्टी लगती है. 2. मूलधन के साथ ब्याज और हर्जाना तीनों चुकाना होता है.