एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और एक याचिका दायर की थी, जिसमें अभिनेत्री ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. आपको बता दें कि Jacqueline को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी तय किया गया था. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री को अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत मिल गई है. आईएएनएस के अनुसार एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें अभिनेत्री जैकलीन का नाम भी शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वपास लेने की दी इजाजत
आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की शिकायत को रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने जैकलीन पर तय किए आरोप का फैसला बदलने से साफ इंकार कर दिया था. हालांकि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी है. वहीं अब कोर्ट ने जैकलीन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है. दरअसल, यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने की है.
जैकलीन खुद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बताया है बेगुनाह
वहीं अभिनेत्री जैकलीन खुद को पहले भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले से खुद को बेगुनाह बता चुकी है. एक्ट्रेस ने यह बयान दिल्ली की एक अदालत में दिया था. इतना नहीं जकलीन ने मुकदमे का सामना करने का भी इच्छा जताई थी. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने 3 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने पर खुद पर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने मेरिट के आधार पर इस मामले से लड़ने का फैसला किया था.
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मनी-लॉन्ड्रिंग का क्या है पूरा मामला
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने साफ किया है कि अभिनेत्री जैकलीन को ठग चंद्रशेखर के आपराधिक बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता था, जिसके बावजूद एक्ट्रेस उसके संपर्क में थी. वहीं जांच एजेंसी ने यह भी बताया है कि चंद्रशेखर ने मनी-लॉन्ड्रिंग से जो भी पैसे की कमाई की थी, वो उससे जैकलीन के लिए लग्जरी तोहफे, कीमती सामान गिफ्ट किए थे. आपको बता दें कि यह मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला उन आरोपों से जुड़ा है. जिनमें ठग चंद्रशेखर ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से तकरीबन 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.
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