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भारत छोड़ो नोटिस पर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत, 2 नवंबर तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. भारत छोड़ो नोटिस के तहत सुनवाई को 2 नवंबर तक टाल दिया गया है. अब 2 नवंबर तक इमरान खान पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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Imran Khan News: भारत छोड़ो नोटिस पर बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अब एक्टर पर 2 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. भारत छोड़ो नोटिस पर इमरान खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुनवाई को 2 नवंबर तक टाल दिया गया है. डेडलाइन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह के आश्वासन पर सुनवाई को टाला गया है. इसका मतलब है कि 2 नवंबर तक इमरान खान पर कोई भी कार्रवाई ना करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. अब इमरान खान के मामले में अगली सुनवाई पर ही कोई दूसरा फैसला सुनाया जा सकता है. तब तक इमरान खान को इस मामले में पूरी तरह से राहत मिल चुकी है.

सुनवाई टली

फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ भारत छोड़ो नोटिस जारी किया था. इसके तहत एक्टर को 28 अक्टूबर को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए थे. वहीं इस नोटिस पर इमरान खान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं अब इस मामले की सुनवाई को 2 नवंबर तक टाल दिया गया है. साथ ही दी गई तारीख तक इमरान खान पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती. चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया है.

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इमरान खान ने नोटिस को दी थी चुनौती

इमरान खान ने 17 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में भारत छोड़ो नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. एक्टर ने दावा किया था कि इस प्रोटेस्ट में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध करने वाले प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट नहीं किया था. प्रोटेस्टर्स से उनका कोई लेना-देना नहीं है. जिसके बाद इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की और जिसके बाद एक्टर को अब कुछ दिनों तक राहत मिली है.

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क्या है मामला?

बता दें 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए प्रोटेस्ट में इमरान खान भी शामिल हुए थे. जिसके बाद फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) और मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ भारत छोड़ो नोटिस जारी कर दिया था. FRRO का कहना था कि इमरान खान विदेशी नागरिक हैं और वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. जिसके बाद नोटिस के तहत एक्टर को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की बात कही गई थी. हालांकि एक्टर ने इस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी.

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