Tax Saving Investment Tips: मार्च का महीना आधे से ज्यादा जा चुका है। जैसे-जैसे मार्च खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, लोग टैक्स सेविंग के लिए हाथ-पैर मारने लगते हैं। अब वित्त वर्ष 2023-24 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15 दिन से भी कम का टाइम बचा है क्योंकि 31 मार्च वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और टैक्स भी बच जाए तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
PPF अकाउंट पर इस टाइम 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है और इसपर तो लोन की सुविधा भी मिलती है। जानिए PPF की वह खास जिनसे आप आसानी से इस स्कीम में निवेश करके लाभ कमा सकते हैं।
1. सरकारी सुरक्षा
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को सीधे केंद्र सरकार रेगुलेट करती है और इसके तहत इंटरेस्ट भी सरकार द्वारा ही तय किया जाता है। इस वजह से PPF में इन्वेस्टमेंट पर सुरक्षा की पूरी गारंटी होती है। अगर टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं तो यह बेस्ट ऑप्शन है।
2. टैक्स छूट का लाभ
इसमें इन्वेस्ट करना EEE की कैटेगरी में आता है। मतलब साफ है कि इसमें किए गए पूरे इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ-साथ इसमें निवेश से मिलने वाले इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की पूरी रकम पर किसी तरह का टैक्स भी नहीं देना होता।
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3. बड़ा फंड तैयार करने में आसानी
इसके जरिए अगर हर महीने 1 हजार रुपये इन्वेस्ट किए जाएं तो 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपये मिलते हैं। वहीं, अगर 2 हजार रुपये हर महीने निवेश करते हैं तो 15 साल बाद 6 लाख 37 हजार रुपये मिलेंगे।
4. मिलती है लोन की सुविधा
PPF अकाउंट में डिपॉजिट पर लोन भी लिया जा सकता है। जिस वित्त वर्ष में PPF अकाउंट खुलवाया गया है, उस वित्त वर्ष की समाप्ति के एक वित्त वर्ष बाद से पांचवें वित्त वर्ष की समाप्ति तक PPF से लोन लेने का हक है।
उदाहरण से समझें तो अगर आपने जनवरी 2019 में PPF खाता खुलवाया है तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक लोन लिया जा सकता है। डिपॉजिट पर ज्यादा-से-ज्यादा 25% का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट PPF पर मिल रहे इंटरेस्ट से सिर्फ 1% ज्यादा रहती है। इंटरेस्ट दो मंथली इंस्टॉलमेंट या एकमुश्त भरा जा सकता है।
5. इन्वेस्टमेंट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं
PPF अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है लेकिन इसे जितना चाहे उतना आगे बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर व्यक्ति को पैसे की जरूरत तुरंत नहीं है तो वह मैच्योरिटी के बाद अपना अकाउंट आगे बढ़ा सकता है।
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PPF अकाउंट कहां खुल सकते हैं?
देश का नागरिक अपना पीपीएफ अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर यह खाता खुलवा सकता है। यह अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के मुताबिक, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवाए जा सकते।
डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। इसे निवेश की सलाह न माना जाए। किसी भी निवेश से पहले निवेश सलाहकारों से राय लें।