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Pan Card Holders Alert: बड़ी खबर! इन 13 करोड़ लोगों का पैन कार्ड जल्द हो जाएगा बंद

Pan Card Holders Alert: पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा निकट आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि अब तक व्यक्तियों को जारी किए गए कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से लगभग 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है। समाचार एजेंसी […]

Pan Card Holders Alert: पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा निकट आ रही है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने कहा कि अब तक व्यक्तियों को जारी किए गए कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से लगभग 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, गुप्ता ने कहा कि जो लोग 31 मार्च की घोषित समय सीमा से इसे लिंक नहीं करते हैं, उन्हें विभिन्न व्यवसाय और कर संबंधी गतिविधियों के दौरान लाभ नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा इन दो दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत पैन को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा। अब और 31 मार्च के बीच अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। गुप्ता ने बजट के बाद के साक्षात्कार के दौरान बताया था, 'अब तक लगभग 61 करोड़ व्यक्तिगत पैन जारी किए गए हैं और इसमें से लगभग 48 करोड़ को आधार के साथ जोड़ दिया गया है। अंतर अब लगभग 13 करोड़ है, जिसमें छूट वाली श्रेणी भी शामिल है, और हमें उम्मीद है कि बाकी को भी अंतिम तिथि से जोड़ दिया जाएगा।' और पढ़िए SBI Credit Card Rules: आज से बदल रहे हैं SBI क्रेडिट कार्ड के नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

वैध नहीं होंगे पैन कार्ड

उन्होंने कहा कि हमने कई सार्वजनिक अभियान चलाए हैं और करदाताओं से दोनों को लिंक करने का आग्रह करते हुए कई बार समय सीमा बढ़ाई है... करदाताओं की वे श्रेणी जिन्हें ऐसा करने की आवश्यकता है, लेकिन वे उन्हें लिंक नहीं करते हैं, तो वे कर लाभ खो देंगे क्योंकि मार्च के बाद उनके पैन वैध नहीं बचेंगे।

आधार से लिंक करो और बंद पैन कार्ड फिर हो चालू करो

आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है। और पढ़िए Wedding Zero Interest Rate Loan: अभी करें शादी और बाद में करें भुगतान…जानिए- क्या है ये स्कीम पैन कार्ड एक चित्र पहचान कार्ड है जिसे सभी भारतीय सरकारी और गैर-सरकारी विभागों द्वारा मान्यता प्राप्त है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करना आयकर विभाग के लिए आवश्यक है क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी अन्य पहचान पत्र के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। विभाग के अनुसार, पैन और आधार को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य डुप्लीकेट पैन की संख्या को कम करना और कर अनुपालन में सुधार करना है। वहीं, बताया गया कि अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे आधार कार्ड से जोड़ने पर वह दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। और पढ़िएबिजनेस से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें


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