PAN-Aadhaar linking: नजदीक आती डेडलाइन को देखते हुए इन बातों का जरूर रखें ध्यान
Edited By Nitin Arora

Edited By Nitin Arora

PAN-Aadhaar linking: वित्त मंत्रालय ने इस सप्ताह की शुरुआत में पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करने के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि सभी अनलिंक किए गए पैन कार्ड 1 जुलाई के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि, शुल्क के रूप में 1,000 रुपये के भुगतान के बाद 30 दिनों में पैन कार्ड को दोबारा ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। बता दें कि पैन को आधार से लिंक करने का मकसद कर चोरी को रोकना व कर भुगतान प्रणाली को सहज बनाने के लिए किया जा रहा है।
और पढ़िए – Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की इन दो योजनाओं में 1 अप्रैल से हो जाएगा बदलाव
अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए, यदि आप समय सीमा से चूक जाते हैं तो आपको शुल्क का भुगतान करना होगा। यहां बताया गया है कि आप आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं।
न्यूज 24 पर पढ़ेंदेश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on: