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अटल पेंशन योजना में 5.25 करोड़ से अधिक हुई सदस्य की संख्या, जानें इसकी खासियत

Atal Pension Yojana: देश में अटल पेंशन योजना (APY) एक चर्चित स्कीम है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5.25 करोड़ से अधिक सदस्यों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन किया है। सरकार की ये प्रमुख सामाजिक सुरक्षा स्कीम आठ साल पहले शुरू की गई थी। यह योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री […]

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Edited By : Nitin Arora Updated: May 12, 2023 15:47

Atal Pension Yojana: देश में अटल पेंशन योजना (APY) एक चर्चित स्कीम है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 5.25 करोड़ से अधिक सदस्यों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन किया है। सरकार की ये प्रमुख सामाजिक सुरक्षा स्कीम आठ साल पहले शुरू की गई थी। यह योजना 9 मई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सभी नागरिकों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘यह योजना पूरे देश में व्यापक रूप से लागू की गई है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें कुल नामांकन 5.25 करोड़ के निशान को पार कर गया है।’ APY नामांकन ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है। नए नामांकन में, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

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अभी तक APY में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (AUM) 28,434 करोड़ रुपये से अधिक है और योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना ने 8.92 प्रतिशत का निवेश प्रतिफल अर्जित किया है। मंत्रालय ने आगे कहा कि सार्वजनिक और निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों, डाक विभाग के अथक प्रयासों के बिना पेंशन के दायरे में समाज के सबसे कमजोर वर्गों को लाने की यह उपलब्धि संभव नहीं हो सकती थी।

कौन खोल सकता है खाता?

नया APY खाता 18-40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा खोला जा सकता है, जिसके पास बचत बैंक खाता है और जो आयकरदाता नहीं है। APY के तहत, सदस्य को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की आजीवन न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्राप्त होगी।

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उसी पेंशन का भुगतान ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को किया जाएगा। अभिदाता और उसके पति या पत्नी दोनों की मृत्यु पर, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि नामिती को वापस कर दी जाएगी।

First published on: May 12, 2023 03:47 PM

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