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ITR : 50 हजार रुपये महीना है सैलरी तो जानें कितना देना होगा इनकम टैक्स

Income Tax on 50000 Monthly Salary : वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अगर आपकी मंथली सैलरी 50 हजार रुपये है तो भी आपको ITR फाइल करना होगा। जानें, इतनी सैलरी पर आपको कितना टैक्स देना होगा:

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: May 5, 2024 16:58
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Income Tax
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Income Tax on 50000 Monthly Salary : अगर आप नौकरीपेशा हैं तो हो सकता है कि आपको कंपनी से फॉर्म 16 मिल गया हो। अगर मिल गया है तो देर न करें और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दें। आपकी सैलरी अगर 50 हजार रुपये महीने यानी 6 लाख रुपये सालाना है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। आप दो तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं। पहला पुरानी व्यवस्था (पुरानी रिजीम) से और दूसरा नई व्यवस्था (नई रिजीम) से।

यह है दोनों रिजीम में अंतर

पुरानी रिजीम: यह उन सैलरीड पर्सन के लिए ठीक है जो होम लोन की ईएमआई दे रहे हैं या कहीं इंश्योरेंस/हेल्थ इंश्योरेंस या किसी दूसरी टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं।
नई रिजीम: यह उनके लिए ठीक है जिनकी नई जॉब लगी है। होम लोन या ब्याज की देनदारी नहीं है। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर पुराने एम्प्लॉई हैं और किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और न ही कोई लोन है।

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50 हजार की सैलरी पर कितना देना होगा टैक्स

1. पुरानी रिजीम के अनुसार

पहली स्थिति : 50 हजार रुपये महीने के हिसाब से आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपये होती है। अगर आपने कहीं भी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आपको सिर्फ 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिक्शन मिलेगा। ऐसे में आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5.50 लाख रुपये मानी जाएगी। इस इनकम पर आपको 23,400 रुपये का टैक्स देना होगा।
दूसरी स्थिति : अगर आप अपनी रकम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो टैक्स में छूट पा सकते हैं। मान लीजिए कि आप 80C में आने वाली टैक्स सेविंग स्कीम जैसे SSY, SCSS, PPF, NPS, FD, लाइफ इंश्योरेंस आदि में निवेश करते हैं तो सालाना 1.50 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं। इस प्रकार आपको दो लाख रुपये (50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन और 1.50 लाख रुपये 80C में इन्वेस्ट करने से) की छूट मिल जाएगी। ऐसे में आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपये मानी जाएगी। इस इनकम पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा।

2. नई रिजीम के अनुसार

नई रिजीम के अनुसार अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था में सिर्फ 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ऐसे में आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5.50 लाख रुपये हो जाएगी। इस इनकम पर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा।

यह भी पढ़ें : इनकम टैक्स की धारा 80C के बारे में कितना जानते हैं आप? ITR में मिलती है तगड़ी छूट
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रिजीम कर सकते हैं स्विच

जॉब करने वाला कोई भी शख्स अपनी मर्जी से कोई भी रिजीम चुन सकता है। कंपनी उसी के अनुसार आपकी सैलरी से टैक्स काटती है। अगर सैलरीड पर्सन मार्च तक कोई रिजीम नहीं चुनता है तो इसे बाय डिफॉल्ट नया रिजीम मान लिया जाता है। अगर आपने भी कोई टैक्स रिजीम नहीं चुना है या नया चुन लिया है और पुराने रिजीम के अनुसार ITR फाइल करना चाहते हैं तो टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं। आप हर साल किसी भी समय नए से पुराने या पुराने से नए रिजीम में स्विच कर सकते हैं।

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Written By

Rajesh Bharti

First published on: May 05, 2024 04:58 PM

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