हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

ITR Filing 2023: जुर्माने से लेकर दंडात्मक ब्याज तक, 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न दाखिल न करने पर क्या होगा? जानें

विज्ञापन

ITR Filing 2023: आयकर विभाग हर साल करदाताओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आय विवरण को समेकित करने और अपना आईटीआर ठीक से दाखिल करने के लिए चार महीने का समय प्रदान करता है। चार महीने की अवधि 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 जुलाई को समाप्त होती है (जब तक कि इसे बढ़ाया न जाए)। अगर करदाता समय सीमा तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना होगा और आयकर विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

यदि आप समय सीमा के भीतर अपना ITR दाखिल करते हैं, तो कई कटौती और छूट हैं जिनका आप अपने आईटीआर पर दावा कर सकते हैं, जिससे आपकी कर देनदारी कम हो जाएगी। आप चिकित्सा व्यय, बीमा और गृह ऋण ब्याज में कटौती का दावा कर सकते हैं।

समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं की तो क्या होगा?

दंड

सबसे पहले, समय सीमा से पहले आईटी दाखिल नहीं करने का परिणाम जुर्माना है। यदि कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो जुर्माना 5000 रुपये होगा और यदि सकल कुल आय मूल छूट सीमा (2.5 लाख रुपये) से अधिक है लेकिन कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो 1000 रुपये होगा।

विज्ञापन

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो करदाता समय सीमा चूक जाते हैं उनके पास विलंबित आईटीआर दाखिल करने का विकल्प होगा। वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए विलंबित ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यदि आप नियत तारीख (जो कि 31 जुलाई है) के बाद और 31 दिसंबर या उससे पहले आईटीआर दाखिल करते हैं, तो विलंब शुल्क लगाया जाएगा।

यदि कोई कर नहीं है, तो करदाता को केवल देर से आईटीआर जमा करने के कारण यह ब्याज नहीं देना होगा।

विज्ञापन

 

बिजनेस से जुड़ी खबरें यहां पढ़ें – आज से ITR भरने पर लगेगा फाइन, जानें क्या है प्रावधान

 

दंडात्मक ब्याज

दूसरे, यदि आप समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, तो देय तिथि समाप्त होने के बाद जब तक आप कर का भुगतान नहीं करते और आईटीआर दाखिल नहीं करते, तब तक आपसे 1 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज लिया जाएगा।

विज्ञापन

अभियोग पक्ष

तीसरा, यदि कोई करदाता आयकर विभाग से अधिसूचना प्राप्त करने के बाद जानबूझकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिकारी अभियोजन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। इस मामले में आईटीआर दाखिल नहीं करने पर तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, यदि कर चोरी की राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है।

घाटे को आगे नहीं बढ़ाना

चौथा, यदि समय सीमा के बाद आईटीआर दाखिल किया जाता है तो कोई भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि तय तारीख के भीतर आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है तो करदाता चालू वर्ष के लिए किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएगा।

विज्ञापन

आईटी दिशानिर्देशों के अनुसार, दीर्घकालिक पूंजीगत हानि को केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, जबकि अल्पकालिक पूंजीगत हानि को दीर्घकालिक लाभ और अल्पकालिक लाभ दोनों के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति है।

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola