Indian Railways Rule: हमारा किसी ना किसी कारण से रेलवे स्टेशनों पर जाना हो जाता होगा। परिवार के सदस्यों या दोस्तों को छोड़ने या लेने जाना भी पड़ता है। ऐसे में हम कभी प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं और या फिर अगर फ्लेटफॉर्म ले भी लें तो स्टेशन पर बहुत देर तक रहते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, जिस व्यक्ति के पास रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
अब यह हमें दूसरे प्रश्न पर आते हैं वो यह कि प्लेटफॉर्म टिकट कब तक वैध रहता है? प्लेटफॉर्म टिकट आपको जगह के हिसाब से अलग-अलग 10 से 50 रुपये के आसपास मिलेंगे और अगर आप उनकी वैधता के बारे में पूछें तो 10 रुपये या 50 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट के साथ कोई भी पूरे दिन प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता है।
समय का ध्यान रखें
रेलवे की वेबसाइट erail.in के मुताबिक प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ दो घंटे के लिए वैलिड होता है। यानी एक बार टिकट खरीदने के बाद आप प्लेटफॉर्म पर रहने के लिए सिर्फ दो घंटे ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो, अगली बार जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को लेने या छोड़ने जाएं और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदें, तो समय का ध्यान रखें। दो घंटे बाद प्लेटफॉर्म पर रुके तो देना होगा जुर्माना।
बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पकड़े गए तो?
अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं तो रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इसके अलावा, अगर कोई यात्री बिना प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, तो प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली पिछली ट्रेन के किराए का दोगुना जुर्माना वसूला जाता है।
प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जगह की मात्रा के आधार पर ही रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म की क्षमता से अधिक लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किया जाता है। अगर क्षमता के आधार पर प्लेटफॉर्म टिकट पहले ही जारी किया जा चुका है तो रेलवे कर्मचारी टिकट देने से मना कर सकता है।










