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ITR फाइल न करना पड़ेगा महंगा! जेल और जुर्माने के साथ इन 4 तरीकों से हो सकती है कार्रवाई

What Happens If You Don't File ITR : हर शख्स को अंतिम तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर देना चाहिए। अगर कोई टैक्सपेयर आखिरी तारीख तक ITR फाइल नहीं करता है तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं अगर वह जुर्माना चुकाने में असफल रहता है तो उसे जेल भी हो सकती है। जानें, आखिरी तारीख तक ITR फाइल न करने पर किस तरह का जुर्माना लग सकता है:

Edited By : Rajesh Bharti | Updated: Jun 20, 2024 13:18
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समय से ITR फाइल न करने पर लग सकता है 5000 रुपये तक का जुर्माना।

What Happens If You Don’t File ITR : इस बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले ITR फाइल करना जरूरी है। अगर आप आखिरी तारीख तक ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपके ऊपर तगड़ा जुर्माना लग सकता है। साथ ही अगर कोई देनदारी बन रही है तो उस पर ब्याज भी देना होगा। यह रकम न चुका पाने की स्थिति में जेल भी हो सकती है।

हो सकती है यह कार्रवाई

1. लगता है 5000 रुपये तक का जुर्माना

आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई तक ITR फाइल न करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स की धारा 234F के अंतर्गत आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है तो 1000 रुपये का जुर्माना लगता है। सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा होने पर जुर्माने की रकम बढ़कर 5000 रुपये हो जाती है। हालांकि इनकम अगर बेसिक छूट (2.50 लाख रुपये) से कम है तो किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगता।

2. नुकसान को कैरी फॉर्वर्ड करने का लाभ नहीं मिलता

देरी से ITR फाइल करने पर नुकसान को कैरी फॉर्वर्ड करने की सुविधा नहीं मिलती। दरअसल, काफी टैक्सपेयर्स ऐसे होते हैं जिन्हें निवेश में नुकसान होता है। ऐसे में वह अपने नुकसान को अगले साल की कमाई में जोड़कर टैक्स देनदारी कर लेते हैं। यह प्रक्रिया ही कैरी फॉर्वर्ड कहलाती है। इसका लाभ उन्हीं को मिलता है जो ITR समय से फाइल करते हैं।

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समय से ITR फाइल न करने पर जेल भी हो सकती है।

3. टैक्स देनदारी पर देना पड़ता है ब्याज

इनकम टैक्स देरी से चुकाते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 234A के अंतर्गत टैक्स देनदारी पर ब्याज देना पड़ता है। यह ब्याज एक फीसदी महीने की दर से लिया जाता है। मान लीजिए आपकी कमाई पर आपको 2 लाख रुपये का टैक्स चुकाना है। आप आखिरी तारीख तक टैक्स नहीं भरते हैं। बाद में आप 5 महीने बाद यानी दिसंबर में इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये का ब्याज चुकाना होगा। यह रकम आपकी देनदारी में जुड़ जाएगी जिससे आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा।

4. जाना पड़ सकता है जेल

आखिरी तारीख निकलने और देनदारी न चुकाने पर आपको जेल भी हो सकती है। देनदारी के आधार पर जेल में 3 महीने से लेकर 7 साल तक रहना पड़ सकता है। सिर्फ जेल में रहने से ही काम नहीं चलता। जुर्माना भी लग सकता है। अगर इनकम टैक्स की देनदारी 25 हजार रुपये से ज्यादा है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। वहीं अगर देनदारी 25 हजार रुपये से कम है तो 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है।

यह भी पढ़ें : इनकम टैक्स भरना है? 7 तरह के होते हैं ITR फॉर्म, जानें आपके लिए कौन सा है सही

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Written By

Rajesh Bharti

First published on: Jun 20, 2024 01:18 PM

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