Nitin Arora
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Income Tax Return Filing AY 2023-24: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2023 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआर भरने की 31 जुलाई की तारीख मिस कर दी है तो आपके पास 31 दिसंबर तक भी रिटर्न दाखिल करने का मौका है। ऐसे में सवाल ये है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा? जुर्माना कितना लगेगा? रिफंड मिलेगा या नहीं? इन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी दी गई है।
अगर आपने 31 जुलाई की तारीख आईटीआर फाइल करने से मिस कर दी है तो आपको लेट फीस की पेमेंट करनी होगी। यह 5 हजार रुपये तक हो सकती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको 5 हजार रुपये का पेमेंट करना होगा, जबकि सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम होने पर आपको 1 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
देर से रिटर्न दाखिल करने पर टैक्स देनदारी बढ़ती है, क्योंकि टैक्सपेयर्स को एक्स्ट्रा ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। एक्स्ट्रा ब्याज हर महीने 1 फीसदी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। अगर मान लीजिए आपने रिटर्न 31 जुलाई तक दाखिल नहीं किया है तो यह ब्याज अगस्त से 1 फीसदी लगना शुरू हो जाएगी। 31 दिसंबर के बाद आप लेट आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे। यह एक्स्ट्रा ब्याज आयकर विभाग की धारा 234 ए के तहत लागू होता है।
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न को लेट से फाइल कर रहे हैं तो आपको रिफंड भी देरी से दिया जाएगा। ऐसे में आपको रिफंड को लेकर एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यह रिफंड आपके छूट और कटौती के आधार पर कैलकुलेट करके दिया जाएगा।
अगर आपने 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल किया था, लेकिन इसे वेरीफाई नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे ई-वेरीफाई करना होगा। आईटीआर को वेरीफाई नहीं करने पर रिफंड नहीं आएगा, क्योंकि आपका आईटीआर इसके बिना भरा हुआ नहीं माना जाएगा।
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