Fine for linking PAN with Aadhaar: पैन और आधार को लिंक करने पर जुर्माना 1000 रुपये है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBCT ने कहा है कि अगर 30 जून तक दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं किया गया है तो फिर आपको 1000 रुपये का जुर्माना देकर पैन कार्ड को एक्टिव कराना होगा। बता दें कि अंतिम 30 जून निकलने के बाद पैन निष्क्रिय हो जाने की चेतावनी जारी की गई थी।
पंजीकृत और अपंजीकृत उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री-लॉगिन और पोस्ट लॉगिन मोड में लिंक कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंकिंग लेट फीस शुल्क का भुगतान कैसे करें?
अपने आधार पैन लिंक अनुरोध को जारी रखने के लिए https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं।
- पैन-आधार लिंक अनुरोध सबमिट करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की सूची से चालान नंबर आईटीएनएस 280 का चयन करें।
- इसके बाद, उचित कर चुनें।
- 0021 (कंपनियों के अलावा आयकर) और 500 (अन्य रसीदें) के तहत एक एकल चालान भुगतान करें।
- आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। अपना पसंदीदा मोड चुनने के बाद फॉर्म भरें।
- पैन, पता और मूल्यांकन वर्ष जैसे विवरण दर्ज करें।
- कैप्चा दर्ज करें और भुगतान करें
जुर्माने के बाद क्या करें
एक बार जब भुगतान हो जाए तो उसके 4-5 दिनों के बाद लोगों को पैन-आधार लिंक करना चाहिए। क्योंकि NSDL पर किए गए भुगतान को ई-फाइलिंग साइट पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लगते हैं।
ऐसे करें लिंक
- आयकर पोर्टल खोलें।
- बाएं साइड के पैनल ‘क्विक लिंक्स’ पर जाएं। यहां ‘लिंक आधार’ पर जाएं।
- जैसे ही आप खोलेंगे, आपको तीन-चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होगी।
- शुरुआत में, आपको पैन और आधार विवरण दर्ज करना होगा।
- इन विवरणों को दर्ज करने पर। आपको बताया जाएगा कि आपका पैन पहले से लिंक है या नहीं।
अन्यथा, यह आपको अगले चरण यानी सत्यापन पर ले जाएगा। - यहां आपको यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि दोनों दस्तावेजों पर सटीक विवरण मेल खाते हैं या नहीं।
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और ‘link now’ बटन पर क्लिक करें।
- एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
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