घर बदलने या दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद अक्सर लोग बाकी सारे काम निपटा लेते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस (DL) का पता बदलना भूल जाते हैं. वजह वही पुरानी धारणा- कौन RTO के चक्कर काटेगा, लंबी लाइनों में खड़ा होगा और दलालों के मिन्नतें करेगा. लेकिन जरा ठहरिए, आज के डिजिटल दौर में आपको RTO का एक भी चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से मिनटों में DL में अपना पता अपडेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह सब कैसे होगा और आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
पता बदलने के लिए तैयार रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स
ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने पास इन सभी डाक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी (Scanned Copy) जरूर रख लें:
मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस: आपके वर्तमान DL की साफ फोटो या पीडीएफ.
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नए पते का सबूत (New Address Proof): आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, 3 महीने पुराना बिजली/पानी/टेलीफोन बिल या रेंट एग्रीमेंट में से कोई एक.
पहचान पत्र (Identity Proof): पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड.
पासपोर्ट साइज फोटो और डिजिटल सिग्नेचर: सफेद कागज पर किए गए हस्ताक्षर की साफ स्कैन कॉपी.
इन दस्तावेजों के साथ आप बिना किसी एजेंट की मदद और बिना एक भी रुपया अतिरिक्त खर्च किए ‘परिवहन सारथी’ पोर्टल से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
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घर बैठे DL में एड्रेस बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
- सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप में Parivahan Sarathi पोर्टल खोलें.
- होम पेज पर उपलब्ध विकल्पों में से Driving License Related Services पर क्लिक करें और अपना राज्य चुनें.
- अपना DL नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके Get DL Details पर क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल कन्फर्म करें.
- अपना नया RTO ऑफिस चुनें. RTO जाने से बचने के लिए Aadhaar-based e-KYC का विकल्प चुनें.
- सर्विसेज की लिस्ट में से Change of Address in DL पर टिक करें.
- फॉर्म में अपना नया और स्थायी पता सही-सही दर्ज करें.
- एड्रेस प्रूफ, फॉर्म 1, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें.
- निर्धारित ऑनलाइन फीस का भुगतान करें और रसीद (Acknowledgement Slip) को डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.
अगर आपने राज्य (State) बदल लिया है, तो क्या करें?
अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको अपने पुराने RTO से NOC (No Objection Certificate) लेना होगा. यह काम भी ऑनलाइन ही होता है:
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स्टेप 1: पुराने RTO से ऑनलाइन NOC लें
परिवहन सारथी पोर्टल पर अपना पुराना राज्य चुनें और DL Services में जाएं.
अपना DL नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके Issue of NOC का विकल्प चुनें.
नया राज्य, नया RTO और NOC लेने का कारण भरें.
जरूरी दस्तावेज अपलोड करके सरकारी फीस जमा करें. वेरिफिकेशन के बाद पुराने RTO से NOC ऑनलाइन जारी हो जाएगी.
स्टेप 2: नए राज्य के RTO में NOC सबमिट करें
पोर्टल पर अपना नया राज्य चुनें और Apply for Change of Address पर क्लिक करें.
अपना DL नंबर, जन्मतिथि और पुराने RTO से मिली NOC का नंबर व तारीख दर्ज करें.
नया पता, उसका प्रूफ और जारी की गई NOC अपलोड करके फीस भरें.
नए RTO से अप्रूवल मिलते ही आपका नया स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस आपके नए पते पर स्पीड पोस्ट से भेज दिया जाएगा.