कितने चालान कटने पर रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस? नहीं जानते होंगे ये जरूरी ट्रैफिक रूल

अगर आप बार-बार ट्रैफिक चालान कटने के बाद सिर्फ जुर्माना भरकर टेंशन फ्री हो जाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है. ट्रैफिक नियमों के लगातार उल्लंघन से ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द हो सकता है.

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5 चालान कटे तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस. (Photo-AI)

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अगर आप ट्रैफिक चालान को सिर्फ जुर्माना भरकर खत्म होने वाला मामला समझते हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि इस साल लागू हुए नए नियमोंं के तहत बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ना आपको महंगा पड़ सकता है अब सिर्फ चालान भरने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि लगातार नियम तोड़ने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.

सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 यानी एक साल में 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो उसे गंभीर उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे मामलों में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया कर सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) करेगा और कार्रवाई से पहले चालक को अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा.

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आधार लिंक होने से हर चालान का रिकॉर्ड रहेगा

पहले कई लोग अलग-अलग शहरों में चालान कटने के बाद भी आसानी से बच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक होने के कारण देश में कहीं भी ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उसका रिकॉर्ड सीधे आपकी प्रोफाइल में जुड़ जाएगा. ई-चालान सिस्टम अब वाहन और सारथी पोर्टल से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे हर बार नियम तोड़ने का रिकॉर्ड एक ही जगह रहता है.

अब एआई कैमरे भी काट रहे हैं चालान

अब चालान काटने के लिए हर जगह ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी जरूरी नहीं है. कई जगहों पर एआई कैमरे लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सड़कों पर नजर रखते हैं ये कैमरे नियमों का उल्लंघन होते ही अपने आप ई-चालान जारी कर देते हैं. ऐसे में ये सोचकर नियम तोड़ना कि कोई देख नहीं रहा है. अब भारी पड़ सकता है.

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बार-बार नियम तोड़ने वालों पर रहेगी खास नजर

सरकारी आकड़ों के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघ सिर्फ 20 प्रतिशत ऐसे ड्राइवर करते हैं, जो बार-बार वही गलती दोहराते हैं. सरकार का मानना है कि केवल जुर्माना भरने से लोगों की आदत नहीं बदलती. इसलिए लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कदम से ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से कराया जा सकेगा.

लाइसेंस रद्द होने के बाद गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा

अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो चुका है और इसके बाद भी वह वाहन चलाते हुए पकड़ जाता है तो मोटर वाहन संशोधन अधियनियम 2019 के तहत उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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