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Aadhaar-PAN linking date extended: सरकार बढ़ा सकती है आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन, देना होगा बस इतना जुर्माना

Aadhaar-PAN linking date extended: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि नजदीक है। अपडेट के अनुसार, दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की 31 मार्च, 2023 की तारीख लास्ट है। हालांकि, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है लेकिन जुर्माने के साथ। इकोनॉमिक टाइम्स की एक […]

Aadhaar-PAN linking date extended: आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि नजदीक है। अपडेट के अनुसार, दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की 31 मार्च, 2023 की तारीख लास्ट है। हालांकि, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है लेकिन जुर्माने के साथ। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को दो से तीन महीने और बढ़ा सकती है। हालांकि, 31 मार्च के बाद लिंक कराने वालों को विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। अगर आधार को पैन से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई जाती है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) भी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। इससे पहले भी सीबीडीटी ने समय सीमा को 30 मार्च, 2022 से बढ़ाकर इस 31 मार्च, 2023 तक कर दिया था। वहीं, तभी से 1 अप्रैल, 2022 से तीन महीने तक के लिए 500 रुपये चार्ज किया गया था और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया था। और पढ़िए 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनर्स की चमकी किस्मत, जानें कितनी बढ़ी सैलरी और पेंशन इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनका पैन कार्ड 31 मार्च, 2023 तक आधार से जुड़ जाए। सभी को बार-बार रिमाइंडर भेजे गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लिंकिंग वक्त रहते कर ली जाए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब तक, पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है और सरकार ने किसी विस्तार की घोषणा नहीं की है। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि तारीख आगे बढ़ सकती है।

आधार-पैन को लिंक करने का आसान तरीका

  • अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in
  • यदि पहले से नहीं किया है तो अपनी आईडी पंजीकृत करें।
  • अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तिथि का उपयोग कर पोर्टल में लॉग इन करें। लॉग इन करने के लिए उपयोगकर्ता की आईडी आपका पैन (Permanent Account Number) होगी।
  • आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी।
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  • लिंक करने के लिए मेन्यू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग’ में जाएं और होमपेज पर ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।
  • अपना पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड में उल्लेखित है।
  • यदि लागू हो तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ बॉक्स को चेक करें।
  • सत्यापित करने के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • ‘Link Aadhaar’ बटन पर क्लिक करें।
  • अगर आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण आपके पैन और आधार रिकॉर्ड से मेल खाते हैं। यदि आपका विवरण मेल खाता है तो ‘link now’ बटन पर क्लिक करें। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
  • एक सफल लिंकिंग प्रक्रिया के बाद, एक पॉप-अप संदेश आपको बताएगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
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