2000 rupee notes: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने नवीनतम कदम में अपनी स्वच्छ नोट नीति के एक भाग के रूप में 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों को वापस लेने की घोषणा की। पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में, केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह अब विशेष मूल्यवर्ग के नोट जारी नहीं करेगा। आगे कहा गया कि जनता को अपने 2,000 रुपये के नोटों को बदलने या अपनी संबंधित बैंक शाखाओं में जमा करने की समय सीमा दी जाएगी।
हालांकि इससे लोग बैंकों में नोट बदलने जाने लगे, लेकिन कई अन्य लोगों ये भी सोच रहे हैं और सवाव कर रहे हैं कि क्या वे अपने नोटों को अपने निकटतम डाकघरों में बदल सकते हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, डाक विभाग ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 2,000 रुपये के बैंकनोट डाकघरों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी आप उनको वहां बदल नहीं सकते। लेकिन हां ग्राहकों को 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों के साथ डाक लेनदेन करने की अनुमति होगी।
RBI ने क्या कहा?
RBI ने कहा, ‘जनता को बैंकों में नोट बदलने की सलाह दी जाती है। हालांकि, कार्यालयों/इकाइयों में किसी भी डाक लेनदेन के लिए 2000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों की स्वीकृति से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।’ विभाग ने कहा कि 2,000 रुपये के बैंक नोट जो पूरी तरह से लागू केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं, उन्हें पोस्ट ऑफिस बचत बैंक खातों में वर्तमान नीतियों के अनुरूप सामान्य तरीके से स्वीकार किया जाएगा।
बयान में यह भी कहा गया है कि डाकघर बैंकों की तरह 2,000 रुपये के बैंक नोट जारी करना बंद कर देंगे। ग्राहकों को 30 सितंबर 2023 के भीतर बैंकों में अपने 2,000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की आवश्यकता होगी।