Demat और MF Holders जल्दी निपटाएं ये एक काम, वरना आपका अकाउंट हो जाएगा फ्रीज

Demat and Mutual Fund Holders Deadline: क्या आप भी डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर हैं? अगर हां, तो 31 दिसंबर 2023 से पहले अकाउंट संबंधित काम निपटा लें।

Mutual fund Account Holder, Last date to add nominee in mutual funds, Last date to add nominee in demat account, mutual fund, mutual funds, demat account, Demat nominee, Demat, Demat nominee name, dmat nomination last date, how to add nominee to mutual fund, idbi demat nomination online, nominee updation, nominee mandatory in demat account, nomination mandatory for mutual fund, sebi demat account nominee, nominee in demat
विज्ञापन

दरअसल, डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए खाते से नामांकित व्यक्ति का नाम जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। इससे पहले अकाउंट होल्डर्स को नॉमिनी नाम जोड़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है।

विज्ञापन

क्यों जरूरी है डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नाम जोड़ना? 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी नाम को जोड़ने का आदेश दिया गया है। अगर खाताधारक ऐसा नहीं करता है तो वो बीएसई और एनएसई पर शेयर्स को न ही खरीद सकेंगे और न ही बेच सकेंगे। निवेशकों के लिए 31 दिसंबर 2023 तक अकाउंट में नॉमिनी नाम को जोड़ना जरूरी है।

विज्ञापन

Add Nominee to Mutual Fund 

डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए भी म्यूचुअल फंड खाते से नॉमिनी नाम को जोड़ना जरूरी है। 31 दिसंबर 2023 से पहले इस काम को निपटा लें, ऐसा न करने पर आपका खाते पर रोक लगा दी जा सकती है। SEBI की ओर से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के खाताधारकों के लिए नॉमिनी नाम को जोड़ना इसलिए जरूरी किया गया है कि उनकी संपत्ति उनके न होने पर भी सुरक्षित रहे और उनके द्वारा तय किए गए हिस्सों में बांट दी जाए।

How to add a Nominee Name to a Mutual Fund Account?

विज्ञापन

पहले 30 सितंबर थी लास्ट डेट

डीमैट और म्यूचुअल अकाउंट में नॉमिनी नाम को जोड़ने की तारीख बढ़ाई गई है। इससे पहले 30 सितंबर 2023 आखिरी तारीख थी, लेकिन फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया। आप अपने खाते में लॉगिन करके आसानी से नॉमिनी नाम को जोड़ सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो पहले जोड़े गए नाम को हटा भी सकते हैं।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ