ITR Deadline Ends: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। देर से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क के अलावा लोगों को कई और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नियत तारीख तक आईटीआर ना दाखिल करने से कर लाभ और छूट का भी नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात इस कारण टैक्स देनदारी भी बढ़ सकती है।
अब बात यह कि 31 जुलाई की तय समय सीमा निकल जाने के बाद एक अगस्त से आयकर दाखिल कैसे करें और इसके लिए कितना जुर्माना लगेगा?
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देर से ITR दाखिल करने पर 5 लाख रुपये से अधिक कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए जुर्माना 5000 रुपये है, जबकि इस सीमा तक आय वाले यानी 5 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों के लिए यह 1000 रुपये है। वहीं, 31 दिसंबर, 2023 के बाद जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा।
अब हर महीने के साथ लगेगी तगड़ी ब्याज
31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किया तो जुर्माने पर प्रति माह 1% की ब्याज लगने लगेगी। यदि कोई कर देय है तो करदाता 31 दिसंबर के बाद अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वे ये 31 मार्च, 2024 तक कर लेते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 25% टैक्स के रूप में देना होगा और उसके बाद 31 दिसंबर, 2024 तक करेंगे तो 50% तक अतिरिक्त टैक्स भुगतान करना होगा।