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Budget 2024: नई टैक्स व्यवस्था में फायदा या पुरानी में, समझें दोनों में क्या है अंतर?

Budget 2024 : संसद में मंगलवार को मोदी 3.0 के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने नए टैक्स स्लैब में लोगों को बड़ी छूट दी। आईए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब और पुराने टैक्स स्लैब में कौन ज्यादा फायदेमंद है।

निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट।
Budget 2024 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में टैक्सपेयर्स को बड़ी छूट देने की घोषणा की। अब 15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत से अधिक टैक्स नहीं लगेगा। आइए जानते हैं कि लोगों को नए टैक्स स्लैब में फायदा होगा या पुराने स्लैब में? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाएगी। सरकार ने एक बार फिर नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किया, जिससे टैक्सपेयर्स को बचत होगी। हालांकि, सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी। यह भी पढ़ें : Budget 2024 में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 2 लाख करोड़ खर्च करेगी मोदी सरकार नए टैक्स स्लैब में मिलेगी छूट
वार्षिक आय नए टैक्स
3 लाख तक शून्य
3-7 लाख 5 प्रतिशत
7-10 लाख 10 प्रतिशत
10-12 लाख 15 प्रतिशत
12-15 लाख 20 प्रतिशत
15 लाख से अधिक 30 प्रतिशत
यह भी पढ़ें : Budget 2024: वित्त मंत्री ने स्टूडेंट्स के लिए की बड़ी घोषणा, एजुकेशन लोन में मिली छूट पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
वार्षिक आय टैक्स
2.5 लाख तक शून्य
2.5-5 लाख 5 प्रतिशत
5-10 लाख 20 प्रतिशत
10 लाख से ऊपर 30 प्रतिशत


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