Aadhaar-PAN link Last Date: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसे तुरंत कर लें. क्योंकि 31 दिसंबर तक आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर है, जिसमें अब सिर्फ छह दिन ही बाकी रह गए हैं. आपको बता दें कि PAN को आधार से लिंक करने से पहले, इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 का जुर्माना देना होगा. हालांकि, जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपने कार्ड बनवाए हैं, वे 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से मुफ्त में लिंक कर सकते हैं.
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पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होगा?
अगर आप 31 दिसंबर तक भी पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाते हैं तो 31 दिसंबर के बाद आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. लेकिन सिर्फ यही जोखिम नहीं है. डिफॉल्टरों को उन सेवाओं में भी रुकावट का सामना करना पड़ सकता है जिनमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है. मसलन, बैंक से जुड़े काम रुक सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. अगर बैंक खाता खुलवाना है तो वो भी नहीं कर पाएंगे.
क्यों जरूरी है पैना आधार को लिंक करना ?
PAN-आधार लिंकिंग को इतना जरूरी इसलिए बताया गया है, ताकि पहचान वेरिफाई की जा सके और डुप्लीकेट PAN जारी होने से रोका जा सके. भारत में सभी टैक्सपेयर्स को यह पक्का करना होगा कि उनका PAN-आधार लिंक एक्टिव रहे.
PAN को Aadhaar से कैसे लिंक करें?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने वैलिड क्रेडेंशियल से लॉग इन करें. अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो खुद को रजिस्टर करें.
- वेबसाइट पर लॉग इन करने के बाद, ‘माई प्रोफाइल’ पर जाएं और फिर ‘पर्सनल डिटेल्स’ ऑप्शन के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार नंबर डालें और ‘ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें’ चुनें और आगे बढ़ें.
- संबंधित असेसमेंट ईयर और पेमेंट का प्रकार Other Receipts के रूप में चुनें.
- लागू राशि दूसरों के सामने पहले से भरी होगी. यह हो जाने के बाद, जारी रखें पर क्लिक करें.
- अब, एक चालान जेनरेट होगा. पेमेंट का तरीका चुनें और रीडायरेक्टेड बैंक वेबसाइट पर पेमेंट करें.
- पेमेंट हो जाने के बाद, पैन को आधार से लिंक करने का काम ई-फाइलिंग पोर्टल पर किया जा सकता है.
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