TrendingInd Vs AusIPL 2025Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

Aadhaar-Pan Card Link Deadline: 30 जून आखिरी तारीख, ऐसे जोड़ें दोनों दस्तावेज

Aadhaar-Pan Card Link Deadline: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा नजदीक आ रही है। समय सीमा 30 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी गई थी। यदि आप दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे संभावित रूप […]

Aadhaar-Pan Card Link Deadline: स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा नजदीक आ रही है। समय सीमा 30 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी गई थी। यदि आप दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे संभावित रूप से कठिनाइयां हो सकती हैं। जिन व्यक्तियों ने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें अभी तक आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है, वे अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय आधार आवेदन पत्र से नामांकन आईडी का उल्लेख कर सकते हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in है। दूसरा तरीका SMS के जरिए है।

SMS करके कैसे लिंक करें

UIDPAN प्रारूप में टेक्स्ट टाइप करें। इस टेक्स्ट को 56161 या 567678 पर भेजें। यदि आपका आधार नंबर XXXXXXXX1487 है और आपका पैन नंबर ABCDE1234X है, तो टेक्स्ट मैसेज होगा: UIDPAN XXXXXXXX1487 ABCDE1234X। इसे 56161 या 567678 पर भेजें।

दूसरा तरीका यह है

  • https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पर अपने अकाउंट में लॉग इन करें। अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर करें। पैन आपकी यूजर आईडी होगी। अपने पासवर्ड में पंच करें।
  • एक पॉप अप विंडो दिखाई देगा। यह विंडो आपको अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करने के लिए कहेगी।
  • यदि आपको विंडो नहीं मिलती है, तो मेनू बार पर जाएं और फिर प्रोफ़ाइल सेटिंग पर जाएं। लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें।
  • आधार और पैन के विवरण की पुष्टि करें। लिंक बटन दबाएं। आपको पता चलेगा कि आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हो गया है।

लिंक नहीं किया तो क्या होगा?

दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कराने वाले व्यक्ति को म्युचुअल फंड, स्टॉक में निवेश, बैंक खाता खोलने आदि जैसी चीजों में दिक्कत होगी, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि व्यक्ति पैन कार्ड कहीं यूज कर लेता है, जो कि 30 जून के बाद वैध नहीं होगा तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत, मूल्यांकन अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाए।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.