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नेशनल और स्टेट हाइवे पर स्पीड लिमिट में बदलाव क्यों? अथॉरिटीज ने बताया, क्यों इसकी जरूरत

Motor Vehicle Act: नेशनल और स्टेट हाइवे पर स्पीड लिमिट में बदलाव हो सकते हैं, अन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किय जा सकता है और आखिर इसकी जरूरत क्या है? आइये जानते हैं…

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Speed limit: राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट के बारे में भ्रम को समाप्त करने के लिए ,सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार पर काम कर रहा है, जिससे राज्यों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी एनएच खंड पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट को कम करने से पहले राजमार्ग अधिकारियों से परामर्श करें। जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आमतौर पर स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा होती है, कारें एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटे तक जा सकती हैं।

लेकिन लोकल कंडीशन के आधार पर लिमिट तय करने में राज्यों का अंतिम फैसला निर्णय होता है।  स्टेट अथॉरिटी द्वारा नेशनल हाइवे पर केंद्र द्वारा अधिसूचित की गई स्पीड लिमिट से अलग स्पीड लिमिट अधिसूचित करने से ड्राइवरों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, जो अक्सर ऐसे रास्तों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह लोकल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भ्रष्टाचार का एक सोर्स  भी बन जाता है।

प्रस्ताव के अनुसार, स्टेट एजेंसियों को किसी अन्य स्पीड मानदंड को अधिसूचित करने से पहले राजमार्ग-स्वामित्व वाली एजेंसियों – NHAI, NHIDCL और सड़क परिवहन मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों (RO) से परामर्श करना होगा। यह MV Act अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तनों में से एक है।

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एक अन्य प्रस्तावित संशोधन में स्कूल बसों द्वारा किए गए यातायात अपराधों के लिए दंड और जुर्माने को दोगुना करना शामिल है, ताकि ड्राइवरों और वाहन मालिकों ( education institutions) को जवाबदेह बनाया जा सके। मंत्रालय ने अधिनियम में एक नया खंड शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को हल्के मोटर वाहन (LMV) की परिभाषा का विस्तार करने के आश्वासन के बाद संशोधित किया जाएगा।

सोर्स के मुताबिक नए प्रावधान का मतलब यह होगा कि उल्लंघनकर्ताओं को लाल बत्ती कूदने, हाई स्पीड से गाड़ी चलाने और लेन उल्लंघन से लेकर सक्रिय फिटनेस प्रमाणपत्र और सड़क परमिट न होने तक के सभी अपराधों के लिए दोगुना जुर्माना देना होगा।

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एक अधिकारी ने कहा, “बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बसों से होने वाली दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कानून में एक नया खंड पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूल या किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में जाने वाले छात्रों की सुरक्षा में सुधार करना है।” अप्रैल में, हरियाणा के नारनौल में 40 बच्चों को ले जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से छह स्कूली छात्रों की मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि ड्राइवर नशे में था

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