Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सोमवार को दिल्ली कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी. सरकार का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. नई पॉलिसी को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है.
1 जुलाई से लागू होगी नई EV पॉलिसी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई EV पॉलिसी उपराज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 1 जुलाई 2026 से लागू होगी. सरकार के अनुसार यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. इसका मकसद Zero Emission Vehicles को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है.
लोगों को मिलेगा 15 हजार करोड़ रुपये तक का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस नई नीति से आम नागरिकों को करीब 15 हजार करोड़ रुपये का समग्र लाभ मिलने का अनुमान है. सरकार अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश करेगी. इसके अलावा टैक्स छूट और EV इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भी लोगों को फायदा मिलेगा. सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई है.
100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस होगी माफ
नई EV पॉलिसी के तहत सभी Pure Electric Vehicles पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट मिलेगी. हालांकि चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह लाभ केवल 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर लागू होगा. सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित होंगे.
इन वाहनों को भी मिलेगा इंसेंटिव
सरकार ने दोपहिया, चारपहिया, तिपहिया, ट्रक और ग्रामीण परिवहन वाहनों को भी इस नीति में शामिल किया है. इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार से 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा. इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए 20 हजार रुपये का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा.
पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों पर लगेगी रोक
नई नीति के तहत सरकार चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कुछ वाहनों के नए पंजीकरण पर रोक लगाएगी. इसके अनुसार 1 जनवरी 2027 से नए तीनपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक मॉडल के रूप में होगा. वहीं अप्रैल 2028 से नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण भी सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किया जाएगा.
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा बड़ा काम
सरकार ने कहा है कि राजधानी में बड़े स्तर पर सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही बिजली वितरण कंपनियों (DISCOM) के सहयोग से घरों में EV चार्जिंग के लिए अलग बिजली मीटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि लोगों को चार्जिंग में किसी तरह की परेशानी न हो.
तीन साल तक दिल्ली के बाहर नहीं बेच सकेंगे वाहन
नई EV पॉलिसी के तहत खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को तीन साल तक दिल्ली के बाहर बेचने की अनुमति नहीं होगी. सरकार का मानना है कि इससे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और नीति का लाभ वास्तविक खरीदारों तक पहुंचेगा.
शिक्षा मंत्री के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने EV पॉलिसी का मसौदा मुख्यमंत्री के सामने पेश किया था, जिसे बाद में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी.
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