Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली सरकार ने नई Delhi EV Policy 2026 लागू कर दी है, जिसके तहत 30 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) कीमत वाली बैटरी इलेक्ट्रिक कारों (BEVs) पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ कर दिया गया है. इससे नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों की ऑन-रोड कीमत में अच्छी-खासी बचत होगी. हालांकि, यह लाभ सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगा.
नई EV पॉलिसी कब से लागू हुई?
दिल्ली सरकार की नई Delhi EV Policy 2026 आज यानी 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई है. यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी. सरकार का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है. इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स छूट और स्क्रैपेज इंसेंटिव जैसे कई कदम उठाए गए हैं.
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किस तरह की इलेक्ट्रिक कारों को मिलेगा फायदा?
नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक (एक्स-शोरूम) कीमत वाली बैटरी इलेक्ट्रिक कारों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट मिलेगी. इससे ग्राहकों को कार की ऑन-रोड कीमत में सीधा फायदा होगा. यह छूट केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) पर लागू होगी.
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इन इलेक्ट्रिक कारों को मिल सकता है लाभ
इस पॉलिसी के तहत कई लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारें टैक्स छूट के दायरे में आती हैं. इनमें Tata Tiago EV, Tata Punch EV, Tata Nexon EV, Tata Curvv EV, MG Comet EV, MG Windsor EV, Mahindra XUV 3XO EV (उपलब्ध होने पर), Mahindra BE 6, Mahindra XEV 9e (पात्र वेरिएंट), Citroen eC3, Hyundai Creta Electric और BYD Atto 3 (पात्र वेरिएंट) शामिल हैं. यदि इन वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये या उससे कम है, तो खरीदार टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे.
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30 लाख रुपये से महंगी EV पर नहीं मिलेगी छूट
सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन इलेक्ट्रिक कारों की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये से अधिक होगी, उन पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में कोई छूट नहीं मिलेगी. यानी प्रीमियम और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को सामान्य नियमों के तहत टैक्स देना होगा.
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स्क्रैपेज इंसेंटिव का भी मिलेगा फायदा
नई नीति में पुराने वाहन रखने वालों के लिए भी खास प्रावधान किया गया है. अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV या उससे पुराने चार-पहिया वाहन को अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर जमा करता है और उसके बदले नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है, तो उसे 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिल सकता है. यह लाभ तय शर्तों के अनुसार सीमित संख्या में पात्र आवेदकों को दिया जाएगा.
सरकार का फोकस सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों पर
दिल्ली सरकार ने इस बार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों को किसी भी तरह की टैक्स छूट नहीं देने का फैसला किया है. यानी नई EV पॉलिसी पूरी तरह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (BEVs) को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. सरकार का मानना है कि इससे राजधानी में जीरो-एमिशन वाहनों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.
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