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जज साहब! पत्नी हर बार सेक्स करने की मांगती है फीस; मुझे तलाक चाहिए…

महिला का कहना था कि उसका पति काफी मोटा हो गया और वह ठीक से शारीरिक संबंध नहीं बना पाता है। दंपति के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने 2021 में कोर्ट में याचिका दायर की।

Edited By : Amit Kasana | Updated: Aug 6, 2024 20:45
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Mumbai Man Died After Physical Relations
प्रतीकात्मक फोटो (क्रेडिट-गूगल)

Wife demands fee physical relation: जज साहब, मेरी पत्नी पहले महीने में एक बार सेक्स करती थी अब वह भी करना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं वह एक बार सेक्स करने के 1.25 लाख रुपये मांगती है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता मुझे तलाक चाहिए। कुछ इस तरह की गुहार एक शख्स ने कोर्ट में लगाई है। कोर्ट ने शादी होने के बाद पत्नी द्वारा सेक्स करने से मना करने को आधार बनाकर दोनों को तलाक दे दिया है।

2019 से शारीरिक संबंध नहीं बना रही

पेश मामला ताइवान का है, यहां एक व्यक्ति ने पत्नी द्वारा सेक्स करने के पैसे मांगने पर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि दंपति की 2014 में शादी हुई। शादी के कुछ साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, उनके दो बच्चे हुए। याची का आरोप था कि बच्चे होने के बाद उसकी पत्नी ने सेक्स में रुचि कम कर दी। इतना ही नहीं 2017 से वह उससे महीने में केवल एक बार सेक्स करती थी। 2019 से तो उसने एक बार भी संबंध बनाने से इन्कार कर दिया।

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पति मोटा है नहीं बना पता संबंध

महिला का कहना था कि उसका पति काफी मोटा हो गया और वह ठीक से संबंध नहीं बना पाता है। दंपति के बीच इस मुद्दे पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने 2021 में कोर्ट में याचिका दायर की। उस समय कोर्ट में महिला ने पति की बात मानने और आगे से संबंध बनाने से इनकार नहीं करने की बात पर समझौता कर लिया। पति का आरोप है कि वह कुछ दिन बाद अपने समझौते से मुकर गई। इस बीच उसने घर के कागजात अपने नाम करवा लिए।

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दो साल से नहीं हो रही बात

इतना ही नहीं आरोप है कि जब कभी वह उससे संबंध बनाने के लिए कहता है वह उससे हर बार 1.25 लाख रुपये देने की मांग करती है। कोर्ट में बताया गया कि वह पिछले दो साल से उन दोनों की बीच बात नहीं हो रही है, जरूरत पड़ने पर वह केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात करते हैं। इसके बाद उसने दोबारा कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है।

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Edited By

Amit Kasana

First published on: Aug 06, 2024 08:45 PM

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