सिगरेट को लेकर यहां की सरकार ने बना दिए कठोर नियम, कानून का उल्लंघन करने पर लाखों का जुर्माना

Maldives enforces generational tobacco ban: मालदीव ने सिगरेट और तंबाकू सेवन को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है. देश में 1 नवंबर से नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत 2007 या उसके बाद जन्मे लोगों को तंबाकू उत्पाद खरीदने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. यह नियम नागरिकों के साथ-साथ पर्यटकों पर भी लागू होगा. नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है कि नाबालिग को तंबाकू बेचने पर 50,000 रुफिया और वेप उपकरणों के उपयोग पर 5,000 रुफिया का जुर्माना लगेगा.

Maldives enforces generational tobacco ban

मालदीव में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को लेकर कठोर नियम (फोटो सोर्स- Freepik)

Maldives enforces generational tobacco ban: किसी खूबसूरत स्थान पर, खुले में किसी को सिगरेट पीते देख कई लोग निराश होते होंगे लेकिन अब एक देश ने सिगरेट को लेकर नया नियम बना दिया है. पूरे देश में सिगरेट पीने पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि यह नियम सभी पर लागू नहीं किए गए हैं. मालदीव ने सिगरेट पीने संबंधी नियम बनाकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं.

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मालदीव ने 1 नवंबर से सिगरेट को लेकर नया नियम लागू कर दिया है. इसके मुताबिक, 2007 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू के सेवन और बिक्री पर रोक लगा दी है. इस तरह मालदीव पहला देश बन गया है, जिसने अपने यहां पीढ़ी के अनुसार सिगरेट या तंबाकू संबंधी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है.

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मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों पर मालदीव में तंबाकू उत्पादों की खरीद, उपयोग या बिक्री पर प्रतिबंध है. इस तरह की जीवनशैली की आदतें मालदीव में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे रही हैं. इससे होने वाले नुकसान में सुधार लाने, स्वास्थ्य की देखभाल में होने वाले खर्च में कटौती करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.

नियम में क्या है?

नियम के मुताबिक, 2007 या उसके बाद जन्मे लोग ना तो तंबाकू उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं और ना ही उसे खरीद सकते हैं. आदेश में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र को लेकर कोई संदेह है तो पहले उसके कागजात देखकर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नियम के मुताबिक वह सिगरेट खरीदने या इसके इस्तेमाल करने लायक है या नहीं. आदेश में यह भी कहा गया है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार के तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है और खुदरा विक्रेताओं को बिक्री से पहले उम्र सत्यापित करना अनिवार्य है.

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यह नियम देश के नागरिकों और पर्यटकों पर भी लागू होता है. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है. नियम के अनुसार, किसी नाबालिग व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर 50,000 रुफिया (2 लाख 84 हजार रुपये) का जुर्माना है, जबकि वेप उपकरणों का उपयोग करने पर 5,000 रुफिया (28 हजार रुपये) का जुर्माना है.

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