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अमेरिका में अब गांजा रखना हुआ लीगल! बाइडन ने हजारों लोगों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश

वाशिंगटन : अमेरिका में अब सीमित मात्रा में गांजा रखने या इस्तेमाल करने पर जेल जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ऐसे आरोपों में सजा काट रहे लोगों को भी जेल से रिहा किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को मारिजुआना रखने के दोषी हजारों अमेरिकियों को माफ कर दिया और इस […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Oct 7, 2022 17:03
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वाशिंगटन : अमेरिका में अब सीमित मात्रा में गांजा रखने या इस्तेमाल करने पर जेल जाने की जरूरत नहीं है। साथ ही ऐसे आरोपों में सजा काट रहे लोगों को भी जेल से रिहा किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गुरुवार को मारिजुआना रखने के दोषी हजारों अमेरिकियों को माफ कर दिया और इस तरह उन्होंने मध्यावधि चुनाव से एक महीने पहले अपने समर्थकों से किया वादा पूरा किया। बाइडन ने कहा कि मैं केवल मारिजुआना रखने के सभी पूर्व अपराधों के लिए क्षमा की घोषणा कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने इसे पूरी तरह से अपराध मुक्त बनाने की बात नहीं की।

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उन्होंने कहा कि कम उम्र के लोगों को तस्करी और बिक्री की सीमा यथावत बनी रहनी चाहिए। अमेरिका के कई राज्यों में लोगों को पहले से ही न केवल चिकित्सा उपयोग के लिए, बल्कि शौक के उपयोग के लिए भी गांजा खरीदने की अनुमति है। बीबीसी समाचार के अनुसार, हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि अधिकांश अमेरिकी मानते हैं कि गांजा को वैध होना चाहिए। बाइडन ने कहा कि गांजा रखने के आरोप में लोगों को जेल भेजकर कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी गई।

नस्लीय अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा पीड़ित हैं

उन्होंने कहा कि मारिजुआना के लिए जेल जाने वाले नस्लीय अल्पसंख्यकों की संख्या बहुत अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मारिजुआना के इस्तेमाल को लेकर आपराधिक नीति में बदलाव के लिए तीन कदम उठाने जा रहा हूं। सबसे पहले, संघीय कानून के तहत, गांजा रखने के सभी आरोपियों को क्षमादान दिया जाता है।

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अवैध खरीद-बिक्री पर रोक जारी

उन्होंने कहा कि इस संबंध में महान्यायवादी को निर्देश दिया गया है कि योग्य लोगों की सजा को समाप्त किया जाए। इस फैसले से बड़ी संख्या में मारिजुआना रखने वालों को सजा काटने में मदद मिलेगी। हालांकि, अमेरिका में अवैध रूप से गांजा की बिक्री और खरीद पर रोक जारी रहेगी।

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Written By

Nitin Arora

First published on: Oct 07, 2022 02:45 PM
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