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ईरान ने 12 एक्ट्रेस को किया बैन, कहा- अब ये फिल्मों में काम नहीं करेंगी

Iran Banned 12 Actress From Movies For Violating Hijab Rules: ईरान ने बुधवार को करीब एक दर्जन महिला कलाकारों पर फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया।

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Oct 25, 2023 18:35
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Iran Hijab Law

Iran Banned 12 Actress From Movies For Violating Hijab Rules: ईरान ने बुधवार को करीब एक दर्जन महिला कलाकारों पर फिल्मों और टीवी सीरियल में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। एक अधिकारी ने कहा कि महिला कलाकार इस्लामिक गणराज्य के सख्त ड्रेस कोड का पालन करने में विफल रही हैं। ड्रेस कोड में हेड स्कार्फ अनिवार्य है, लेकिन इसका भी पालन नहीं किया गया।

ईरान के संस्कृति और इस्लामी मार्गदर्शन मंत्री मोहम्मद मेहदी इस्माइली ने हफ्ते में एक बार होने वाली कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि जो लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन अभिनेत्रियों पर लगा प्रतिबंध

ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभिनेत्री तारानेह अलीदोस्ती, कातायुन रियाही और फतेमेह मोटामेद आरिया समेत एक दर्जन कलाकार ड्रेस कोड का उल्लंघन करते हुए पाई गईं। इन्हें फिल्मों में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अलीदोस्ती और रियाही ईरानी कलाकारों में बड़ा नाम है।

दोनों अभिनेत्रियां लंबे समय से हिजाब का विरोध करती नजर आ रही हैं। उन्हें 22 वर्षीय ईरानी कुर्द महसा अमिनी की हिरासत में मौत पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। अमिनी को पहले ईरान में महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनकी मृत्यु के बाद महीनों तक प्रदर्शन हुए थे।

Taraneh Alidoosti

एक साल से बढ़ा हिजाब का विरोध

ईरान में हिजाब का विरोध एक साल से हो रहा है। इसके बाद से महिलाएं ड्रेस कोड का तेजी से उल्लंघन कर रही हैं। ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद 1983 से महिलाओं के लिए गर्दन और सिर को ढंकना अनिवार्य कर दिया गया है। ईरान ने पिछले कुछ महीनों में हिजाब नियमों का उल्लंघन करने वाली महिलाओं और व्यवसायों के खिलाफ कदम बढ़ा दिए हैं।

10 साल की हो सकती है जेल

सितंबर में, सांसदों ने दंड को सख्त करने के पक्ष में मतदान किया, जिसमें ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं के लिए 10 साल तक की जेल की सजा शामिल है।

यह भी पढ़ें: 28 साल बाद डाक विभाग में मिली नौकरी, सिलेक्शन के बाद कर दिया था बाहर, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी हक की लड़ाई

First published on: Oct 25, 2023 06:34 PM

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