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भारतीय मूल के व्यक्ति को सिंगापुर में दी गई फांसी, एक किलो गांजा की तस्करी का पाया गया था दोषी

Singapore Drug Laws: सिंगापुर में एक किलो गांजा की तस्करी के दोषी पाए गए भारतीय मूल के शख्स को फांसी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, एक किलोग्राम गांजा की तस्करी की साजिश के दोषी 46 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति को बुधवार को सिंगापुर के चांगी जेल परिसर में फांसी दे दी गई। […]

Singapore Drug Laws: सिंगापुर में एक किलो गांजा की तस्करी के दोषी पाए गए भारतीय मूल के शख्स को फांसी दी गई है। अधिकारियों के अनुसार, एक किलोग्राम गांजा की तस्करी की साजिश के दोषी 46 साल के भारतीय मूल के व्यक्ति को बुधवार को सिंगापुर के चांगी जेल परिसर में फांसी दे दी गई। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय समेत अंतरराष्ट्रीय संगठनों की ओर से सिंगापुर सरकार से फांसी की सजा पर तत्काल पुनर्विचार करने की मांग की गई थी। सिंगापुर जेल सेवा के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि सिंगापुर के 46 साल तंगाराजू सुप्पैया को आज चांगी जेल परिसर में मृत्युदंड दिया गया।

2017 में तंगराजू को दोषी ठहराया गया था, 2018 में मिली थी मौत की सजा

2017 में तंगराजू को 1,017.9 ग्राम गांजा के साथ पकड़े जाने के बाद दोषी ठहराया गया था, जो सिंगापुर में मौत की सजा के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा का दोगुना है। उन्हें 2018 में मौत की सजा दी गई थी। इस फैसले को कोर्ट ऑफ अपील ने भी बरकरार रखा था। बता दें कि सिंगापुर में नशा विरोधी कानून को दुनिया का सबसे सख्त कानून माना जाता है। उधर, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय (OHCR) ने मंगलवार को एक बयान में कहा, "मृत्युदंड अभी भी कुछ देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, मुख्य रूप से इस मिथक के कारण कि यह अपराध को रोकता है।" बता दें कि सिंगापुर के पड़ोसी देश थाईलैंड ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए मृत्युदंड की सजा को पहले ही समाप्त कर दिया है।


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