Donald Trump Disqualified In US Presidential Election : अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की कोलोराडो अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। इसके बाद अब ट्रंप न तो अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाएंगे और न ही मतदान कर पाएंगे। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया है।
अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप मैदान में उतरने वाले थे। इससे पहले कोलोराडो कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में अपना फैसले सुनाते हुए राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया है। साथ ही अदालत ने मतदान सूची से भी उनका नाम हटाने के आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के रास्ते में ब्रेक लग गया है और न ही वे चुनाव में मतदान कर सकेंगे।
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यूएस के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति प्रत्याशी को चुनाव लड़ने और मतदान करने से बाहर हटा दिया गया है। अदालत ने यह आदेश 14वें संशोधन की धारा-3 के तहत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में सुनवाई के बाद कहा कि अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप अयोग्य उम्मीदवार हैं। इस हिंसा की वजह से न तो वे चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं और न ही मतदान करने के लिए।
डेमोक्रेटिक पार्टी ने नियुक्त किए थे जज
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका की जिस अदालत के जजों ने यह फैसला सुनाया है, उन सभी को डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर्स ने नियुक्त किया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए 4-3 बहुमत के आधार पर यह निर्णय दिया है। निचली अदालत ने माना था कि साल 2021 के 6 जनवरी को संसद में हुए हमले के लिए ट्रंप ने ही भीड़ को उकसाया था, लेकिन वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य हैं।