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'जो दशकों से US को लूट रहे थे…', SC के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% किया

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने शुक्रवार को सभी इंपोर्ट पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा तुरंत 10% टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे दिया था. ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है.

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अमेरिकी और ईरान के बीच 3 दौर की परमाणु समझौता वार्ता हो चुकी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ऐलान किया कि वे सभी देशों से आने वाले सामान पर टेम्पररी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करेंगे. उन्होंने यह ऐलान US सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ के खिलाफ फैसला सुनाने के कुछ ही घंटों बाद किया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुस्साए ट्रंप ने शुक्रवार को सभी इंपोर्ट पर मौजूदा ड्यूटी के अलावा तुरंत 10% टैरिफ लगाने का ऑर्डर दे दिया था. ट्रेड एक्ट 1974 का सेक्शन 122 राष्ट्रपति को 150 दिनों के लिए 15% तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, ‘मैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, इसे तुरंत लागू करूंगा, उन देशों पर 10% वर्ल्डवाइड टैरिफ बढ़ाऊंगा, जिनमें से कई देश दशकों से बिना किसी बदले के (जब तक मैं नहीं आया!) US को ‘लूट’ रहे हैं. इसे पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15% लेवल तक बढ़ा दूंगा.’

बदले हुए रेट का ऐलान करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह कानून के तहत 15% टैरिफ लागू करेंगे. ट्रंप ने कहा कि 150 दिन के समय में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नए और ‘कानूनी तौर पर मंजूर’ टैरिफ जारी करने पर काम करेगा.

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यह भी पढ़ें : ‘हर कदम पर नजर…’, ट्रंप के टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आया भारत सरकार का बयान

क्या है अमेरिका का सेक्शन 122

1974 के ट्रेड एक्ट का सेक्शन 122, राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा 150 दिनों के लिए 15 परसेंट तक टैरिफ लगाने की इजाजत देता है. इस कानून के हिसाब से जब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो ये टैरिफ लगाया जा सकता है.

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दूसरे ट्रेड कानूनों के उलट, सेक्शन 122 में टैरिफ लागू होने से पहले लंबी जांच की जरूरत नहीं होती. इसे तुरंत लागू किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : ट्रंप का ‘ईरान मास्टरप्लान’! क्या खामेनेई और उनके बेटे को खत्म करने की प्लानिंग कर रही US सेना?

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लेकिन, इसकी कुछ सीमा है. । सेक्शन 122 के तहत कोई भी टैरिफ 15 परसेंट से ज्यादा नहीं हो सकता और 150 दिनों से ज्यादा नहीं चल सकता, जब तक संसद की ओर से एक्सटेंशन को मंजूरी ना मिले.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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