Imran Khan’s Sisters Detained: पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व पीएम और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान की 2 और बहनों को सोमवार, 21 सितंबर 2026 को लाहौर में हिरासत में ले लिया गया. इससे एक दिन पहले उनकी बहन अलीमा खान को हिरासत में लिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि डॉ. उज़मा खान और नूरीन नियाज़ी को पाकिस्तान के ‘मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर’ (MPO) ऑर्डिनेंस की धारा 3 के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया. बाद में उन्हें कोट लखपत जेल भेज दिया गया, जहां अलीमा भी बंद हैं.
पुलिस ने क्यों उठाया ऐसा कदम?
ये कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 27 सितंबर को इस्लामाबाद में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और मार्च से पहले की गई है. पार्टी ने इमरान खान की रिहाई की मांग की है और कहा है कि इस लामबंदी का मकसद संवैधानिक और राजनीतिक मांगों के लिए दबाव बनाना है. पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हिरासत के आदेश पुलिस की सिफारिशों के बाद लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए. प्रशासन का आरोप है कि ये दोनों महिलाएं पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा पैदा कर सकती थीं और समर्थकों को एकजुट करने में शामिल थीं.
यह भी पढ़ें– Pakistan: इमरान खान की बहन अलीमा गिरफ्तार, आंदोलन से पहले पुलिस ने की कार्रवाई
खबरों के मुताबिक, आदेशों में 9 मई 2023 के विरोध प्रदर्शनों में उनकी कथित भूमिका का जिक्र है और उन पर कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. अधिकारियों ने ये भी आरोप लगाया कि वो प्रदर्शन से पहले समर्थकों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया और जनसभाओं का इस्तेमाल कर रही थीं. अलीमा खान को रविवार, 20 सितंबर 2026 को इसी कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और कोट लखपत जेल भेज दिया गया था. इमरान खान के परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी कुछ वक्त के लिए हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में वकीलों ने अलीमा के बेटों की रिहाई की पुष्टि की.
हिरासत को कोर्ट में चुनौती
पीटीआई ने इस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया और अधिकारियों पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया. पार्टी का कहना है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण होगा. इस बीच, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने पीटीआई को लामबंदी को आगे न बढ़ाने की चेतावनी दी और कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद को ठप नहीं होने देगी. इस बीच तीनों बहनों की हिरासत के आदेशों को लाहौर हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है.
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