Supreme Court Reversed Note For Vote Case Decision : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पैसे के बदले वोट के मामले में साल 1998 के सुप्रीम फैसले को बदल दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पैसे लेकर वोट डालना हमारे लोकतंत्र के लिए जहर के बराबर है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार करने और घूस लेने वाले विधायक-सांसद भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। नए फैसले के तहत अगर कोई सांसद या विधायक पैसे लेकर सदन या विधानसभाओं में वोट देता है या भाषण देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर मिलने वाला विशेषाधिकार कानूनी कार्यवाही से राहत नहीं देता है।