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‘पैसे लेकर वोट डालना लोकतंत्र के लिए जहर’; ऐतिहासिक फैसले में क्या बोले CJI? देखें Video

Supreme Court Reversed Note For Vote Case Decision : संसद या विधानसभाओं में पैसे लेकर वोट डालने वाले नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने 1998 के फैसले को बदलते हुए कहा कि चयनित प्रतिनिधियों को मिला विशेषाधिकार उन्हें घूसखोरी के मामले में कानूनी कार्यवाही से राहत नहीं देता है।

Edited By : Gaurav Pandey | Updated: Mar 4, 2024 11:56
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एससी-एसटी कोटा में सब-कैटेगिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।

Supreme Court Reversed Note For Vote Case Decision : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए पैसे के बदले वोट के मामले में साल 1998 के सुप्रीम फैसले को बदल दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पैसे लेकर वोट डालना हमारे लोकतंत्र के लिए जहर के बराबर है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार करने और घूस लेने वाले विधायक-सांसद भारत के संसदीय लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं। नए फैसले के तहत अगर कोई सांसद या विधायक पैसे लेकर सदन या विधानसभाओं में वोट देता है या भाषण देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा। उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर मिलने वाला विशेषाधिकार कानूनी कार्यवाही से राहत नहीं देता है।

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HISTORY

Written By

Gaurav Pandey

First published on: Mar 04, 2024 11:50 AM

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