tricolor flag Hoisted rules
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Video: तिरंगा फहराने से लेकर हटाने तक, 15 अगस्त से पहले जान लें ये नियम

Flag Code of India 2002 Rules: 15 अगस्त की सुबह कई लोग ध्वजारोहण और झंडा फहराकर आजादी का जश्न मनाएंगे। हालांकि झंडा फहराने से पहले कुछ नियम जान लेना बेहद जरूरी है।

Flag Code of India 2002 Rules: देश भर में 15 अगस्त की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल यानी गुरुवार की सुबह देश की अलग-अलग जगहों पर झंडे फहराए जाएंगे। स्कूल से लेकर ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि 15 अगस्त को झंडा फहराने से पहले नियम जान लेना बेहद जरूरी है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में झंडा फहराने से लेकर इसे वापस रखने तक के नियम मौजूद हैं। इन नियमों को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था।

भारतीय ध्वज संहिता में झंडे का साइज भी निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार झंडे की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होनी चाहिए। झंडे पर किसी भी भाषा में कोई शब्द नहीं लिखा जाना चाहिए। झंडा कहीं से कटा-फटा या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। झंडा फहराने की जगह भी उचित होनी चाहिए। तिरंगे के साथ अगर कोई और झंडा फहराया जा रहा है तो उस झंडे का स्थान तिरंगे के नीचे होना चाहिए। तिरंगा हटाने के नियम जानने के लिए देखें ये वीडियो…

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