Panipuri Seller Son MBBS Admission Cancel: एक गोलगप्पे बेचने वाले के बेटे का एडमिशन रोक दिया गया। जिसके बाद, यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसपर एक्शन लेना पड़ा। एक आदेश में जातीय प्रमाण पत्र पर विवाद छिड़ने के बाद गोलगप्पे वाले के बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। इसके बाद MBBS का छात्र इसी कोर्स में फिर से एडमिशन ले सकता है। दो जजों हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने छात्र को अंतरिम राहत दी। इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और कॉलेज अधिकारियों को नोटिस भी भेजा। SC द्वारा कहा गया कि छात्र जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार के तौर पर भी गुजरात के बाकी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन ले सकता है।