---विज्ञापन---

जगदीप धनकड़ को हटाने के लिए विपक्ष ने बनाया प्लान, उपराष्ट्रपति को हटाने के क्या हैं नियम?

No-confidence motion against Vice-President Jagdeep Dhankar: अनुच्छेद 67 बी के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है।

Edited By : Nandlal Sharma | Updated: Aug 10, 2024 13:10
Share :
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। फाइल फोटो

No-confidence motion against Vice-President Jagdeep Dhankar: राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। उप राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए इस नोटिस पर 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। कांग्रेस सांसद अजय मकान ने कहा कि सभी विकल्प खुले हैं। सूत्रों की माने तो विपक्ष उनके खिलाफ़ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत नोटिस दे सकता है।

ये भी पढ़ेंः जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया अभी मंत्री बन पाएंगे या नहीं? सामने आई बड़ी वजह

---विज्ञापन---

विपक्ष के एक सदस्य ने दावा किया कि 2 दिन पहले राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष उप राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो संसद की कार्यवाही अनुचित काल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष अब संसद के अगले सत्र में नोटिस दे सकता है, ताकि उसके 14 दिन बाद प्रस्ताव पेश कर सके।

भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन और प्रमोद तिवारी ने कहा कि सदन के भीतर सरकार की तरफ से यानी की विपक्ष के आचरण के खिलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाया जाना, इस बात का प्रमाण है कि सरकार का रवैया तानाशाही भरा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के इस रुख के बावजूद विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाता रहेगा। अजय माकन ने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगाया।

---विज्ञापन---

ये भी पढ़ेंः ‘संविधान में SC-ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं’, कैबिनेट बैठक में हुए ये फैसले

आपको बता दें अनुच्छेद 67 बी के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। हालांकि कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो।

HISTORY

Edited By

Nandlal Sharma

First published on: Aug 10, 2024 01:08 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें