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Video: उपराष्ट्रपति को कैसे हटा सकता है विपक्ष, क्या हैं नियम-कानून?

No Confidence Motion Against Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar: राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। आइए जानते हैं, इससे जुड़े नियम-कानून।

Jagdeep Dhankhar (File Photo)
No Confidence Motion Against Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को विपक्ष पद से हटाना चाहता है। जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति भी हैं। विपक्ष का आरोप है कि सभापति ने सदन की कार्यवाही में पक्षपतापूर्ण रवैया अपनाया है। इसलिए उन्हें पद से हटाया जाए। इसके लिए विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसके नियम-कानून क्या हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ये भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा INDIA Bloc, 70 सांसदों ने दिया समर्थन

ये है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का नियम

दरअसल, विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। उसके बाद राज्यसभा के सांसदों के साधारण बहुमत से इसे पास कराना होगा। कम से कम 50 सांसदों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा से पास कराना होगा। हालांकि आंकड़े इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो देखें...


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