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कांग्रेस सरकार का नया कानून, दलबदलू नेताओं को नहीं मिलेगी पेंशन

Himachal Anti Defection Law: हिमाचल की सुक्खू सरकार विधायकों को दल-बदल से रोकने के नया कानून लेकर आई है। नये कानून के अनुसार अब दल-बदल करने वाले विधायक पेंशन नहीं ले सकेंगे।

Himachal Government Anti Defection Law
Himachal Government New Law: हिमाचल की कांग्रेस सरकार इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही है। राज्य में यह पहली बार हो रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को 5 तारीख को सैलरी और पेंशन कर्मियों को 10 तारीख तक भुगतान किया जा रहा है। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली सरकार बागी विधायकों को लेकर एक नया विधेयक विधानसभा में पेश किया है। सुक्खू सरकार ने विधायकों को दल-बदल से रोकने के लिए उनको मिलने वाली पेंशन को रोकने का प्रावधान नए बिल में किया है। जानकारी के अनुसार दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए विधायकों को अब पेंशन नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार अगर कोई विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची यानि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी समय अयोग्य ठहराया जाता है तो कानून के तहत वह पेंशन का हकदार नहीं होगा। अब तक के कानून के अनुसार 5 साल तक विधायक रहने वाले नेता को 36 हजार रुपये प्रति माह पेंशन का हकदार माना जाता है। बता दें कि पिछले दिनों 6 कांग्रेस विधायकों ने बगावत की थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे।


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