TrendingAyodhya Ram MandirDharmendra & Hema MaliniBigg Boss 19Gold Price

---विज्ञापन---

‘आपको शायद जानकारी नहीं…’ CJI का हवाला देकर SC ने MP सरकार को किस मामले में फटकारा?

Supreme Court Comment : सहमति से सेक्स संबंध बनाने की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। अदालत ने सीजेआई की टिप्पणी का हवाले हुए मध्य प्रदेश सरकार को फटकारा। आईए जानते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा?

एससी-एसटी कोटा में सब-कैटेगिरी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहमति से सेक्स संबंध बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि सेक्स करने की उम्र 16 से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। इस दौरान SC की बेंच ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी का हवाला दिया और मध्य प्रदेश सरकार की जमकर फटकार लगाई। आइए वीडियो में देखते हैं कि अदालत ने क्या टिप्पणी की? सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने पोक्सो एक्ट के तहत एक मामले की सुनवाई की। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पीवी संजीव कुमार शामिल थे। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि 2012 में सहमति से सेक्स करने की आयु बढ़ा दी गई है और बाद में आईपीसी में संशोधन करके पोक्सो एक्ट लागू किया गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साल 2022 में कहा था कि एक्ट के तहत वर्तमान एज ऑफ कन्सेंट जजेज के लिए कई मामलों में न्याय दिलाने में मुश्किल सवाल खड़े करती है। इस तरह ये परेशानी बढ़ती जा रही है, जिस पर लेजिस्लेचर को ध्यान देने की जरूरत है।


Topics: