SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कट गया नाम? जानिए अब क्या करें आप, इन तारीखों को रखें याद
Special Intensive Revision 2026: 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र के काफी ज्यादा वोटर्स का नाम कट चुका है, ऐसे में टेंशन लेने के बजाए आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिस्ट में नाम दोबारा एड करा सकते हैं.
Written By: Shariqul Hoda|Updated: Sep 2, 2026 10:53
Edited By : Shariqul Hoda|Updated: Sep 2, 2026 10:53
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कहीं एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट से आपका नाम तो नहीं कटा? (Photo-PTI)
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What To Do If Name Is Deleted from SIR Draft List: इलेक्शन कमीशन की ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से दिल्ली के तकरीबन एक-तिहाई रजिस्टर्ड वोटर का नाम कट गया है. इस ड्राफ्ट लिस्ट में लगभग 97.5 लाख वोटर शामिल हैं, जबकि जून में प्रॉसेस शुरू होने के समय ये संख्या लगभग 1.4 करोड़ थी. अधिकारियों ने बताया कि लगभग 47.5 लाख नाम इसलिए हटा दिए गए क्योंकि घर-घर जाकर वेरिफिकेशन के दौरान एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाए थे.
30 सितंबर तक दर्ज करें आपत्तियां
वोटर 31 अगस्त से 30 सितंबर तक चलने वाले दावे और आपत्ति के समय नाम शामिल करने, सुधारने या हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को ऑफलाइन या ऑनलाइन भरें और अपने एरिया के बीएलओ की मदद लें.
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नाम नहीं है? फॉर्म 6 भरें
अगर ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन के वोटर पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन फॉर्म 6 भरें या इसे बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट ERO के पास ऑफलाइन जमा करें.
(Photo-PTI)
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आपको ये जानकारी देनी पड़ सकती है
नाम और परिवार की जानकारी
डेट ऑफ बर्थ और जेंडर
पता और कॉन्टैक्ट इनफॉरमेशन
आधार की जानकारी (जहां लागू हो)
अपनी या किसी रिश्तेदार की पिछली SIR लिस्ट की जानकारी
उम्र के सबूत के तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है. अड्रेस के सबूत के तौर पर यूटिलिटी बिल, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, जमीन के कागजात या रेंट एग्रीमेंट दिया जा सकता है. नाम जोड़ने का फैसला करने से पहले ERO या AERO एप्लिकेशन की जांच करेंगे.
अयोग्य या डुप्लिकेट नाम? फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें
जिन वोटर्स की मौत हो चुकी है, या जो वोटर दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, डुप्लिकेट एंट्री या अयोग्य वोटरों के नामों पर आपत्ति जताने के लिए फॉर्म 7 भरा जा सकता है. इसके साथ जरूरी सबूत भी लगाने होंगे.
गलत जानकारी? फॉर्म 8 भरें
पर्सनल डिटेल सही करने, पता अपडेट करने या दूसरे जरूरी चेंजेज की रिक्वेस्ट करने के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें. ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है.
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फॉर्म कहां जमा करें?
अपना एप्लिकेशन voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं या BLO, वोटर सेंटर और चुनाव कार्यालयों के जरिए जमा किए जा सकते हैं. मदद के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें. इस बात को याद रखें कि नाम कट जाने से आपको घबराना नहीं है, सही जानकारी और प्रॉसेस के जरिए आप वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं.
महाराष्ट्र में भी छूटे करोड़ों वोटर्स
इन राज्यों में वोटर लिस्ट में शामिल कुल 36.08 करोड़ नामों में से 29.93 करोड़ नाम बरकरार रखे गए हैं, जबकि 6.15 करोड़ नामों को ड्राफ़्ट लिस्ट से हटा दिया गया है. इस हिसाब से करीब 17.04% वोटर्स का नाम कट गया है. अगर आप भी अपना नाम दोबारा लिस्ट से जुड़वाना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए प्रॉसेस को फॉलो करें. महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में सुधार की प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी.